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मशहूर डांसर सपना चौधरी को हिरासत में लिया, मिली सशर्त अग्रिम जमानत

Wed, 11 May 2022 02:09 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Wed, 11 May 2022 02:09 AM IST
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dancer sapna chaudhary in court custody
लखनऊ। डांस इवेंट के आयोजन के नाम पर टिकट बेचकर जनता से लाखों रुपये इकट्ठा करने के बाद कार्यक्रम रद्द करने के मामले में सपना चौधरी को कोर्ट से सशर्त अंतरिम जमानत मिल गई है। एसीजेएम शान्तनु त्यागी ने सपना चौधरी को 20-20 हजार की दो जमानतें और व्यक्तिगत मुचलका दाखिल करने पर 25 मई तक रिहा करने का आदेश दिया है।
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कोर्ट ने सपना चौधरी को 25 मई तक जमानत देते हुए कहा कि सपना हर तारीख पर कोर्ट में हाजिर होंगी। वह अपने जमानतदारों के और अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराएंगी। साथ ही उनको दी गई अंतरिम जमानत का दुरुपयोग नही करेंगी। सपना चौधरी को फिर से 25 मई को कोर्ट में आत्मसमर्पण करना होगा। इसके पहले सपना चौधरी ने कोर्ट में आत्मसमर्पण की अर्जी देकर कोर्ट से गुजारिश की थी कि उन्हें इस मामले में हिरासत में लिया जाए जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को हिरासत में लेकर जमानत अर्जी पर सुनवाई की।
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इस मामले की रिपोर्ट थाना आशियाना की चौकी किला के उप निरीक्षक फिरोज खान ने 13 अक्तूबर 2018 को सपना चौधरी, रत्नाकर उपाध्याय, अमित पांडेय, पहल इंस्टीट्यूट के इबाद अली, नवीन शर्मा और जुनैद अहमद के खिलाफ दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया थ कि 13 अक्टूबर को दिन में तीन बजे से रात 10 बजे तक स्मृति उपवन में अन्य आरोपियों द्वारा सपना चौधरी समेत अन्य कलाकारों के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ऑनलाइन व ऑफलाइन प्रति व्यक्ति 300 सौ रुपये का टिकट बेचा गया था। इस कार्यक्रम को देखने के लिए हजारों लोग मौजूद थे लेकिन रात्रि 10 बजे तक जब सपना चौधरी नहीं आईं तब लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इसके बाद मामले की रिपोर्ट थाना आशियाना में दर्ज कराई गई। इस मामले में विवेचना के बाद जुनैद अहमद, इबाद अली, अमित पांडेय व रत्नाकर त्रिपाठी के खिलाफ 20 जनवरी 2019 को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। वहीं सपना चौधरी के खिलाफ एक मार्च 2019 को आरोप पत्र दाखिल किया गया जिस पर अदालत ने 26 जुलाई 2019 को संज्ञान लिया था। इस मामले में सपना चौधरी के अतिरिक्त अन्य आरोपियों की जमानतें हो चुकी हैं।
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