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कॉमन सर्विस सेंटरों पर फसल का बीमा होगा

Fri, 27 Nov 2020 12:03 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Fri, 27 Nov 2020 12:03 AM IST
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Crop insurance will be done at common service centers
बाराबंकी। अन्नदाताओं की सुविधा के लिए कॉमन सर्विस सेंटरों (सीएससी) के माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा की सुविधा शुरू कर दी गई है। इसकी अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। यहां कोई भी किसान अपनी फसल का बीमा करा सकता है।
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अभी तक केवल ऋण न लेने वाले किसानों का बीमा ही सीएससी से होता था और लोन लेने वाले किसानों का बीमा बैंकों के माध्यम से होता था लेकिन अब किसान बैंक से प्रमाण पत्र ले कर किसी भी केंद्र से अपनी फसल का बीमा आसानी से करा सकते हैं। इसके लिए किसानों को बैंकों के चक्कर काटने से निजात मिलेगी।
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प्राकृतिक आपदा, कीट या बीमारी के कारण किसी भी अधिसूचित फसल के बर्बाद होने की स्थिति में किसानों को बीमा का लाभ और वित्तीय समर्थन देने के लिए प्रधानमंत्री फसल योजना की शुरुआत की गई थी। फसल का नुकसान होने की घटना के सात दिनों के भीतर राज्य सरकार द्वारा इस प्रावधान के लिए घोषणा करनी होती है जबकि 15 दिनों के अंदर बीमित क्षेत्र में बीमा कंपनी व राज्य सरकार की संयुक्त कमेटी प्रभावित किसानों की फसल का निर्धारण करती हैं। इसके बाद मुआवजा की घोषणा होती है।
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बीमा कराने के लिए अब किसानों को बैंकों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वे अपने निकट के कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर बीमा करा सकेंगे। इसके लिए वे अपना आधार कार्ड, बैंक खाते की जानकारी, खसरा, खतौनी, फसल बोने का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, मोबाइल नंबर और फसल संबंधी जानकारी दर्ज कराकर बीमा करा सकेंगे।
किसान को बीमा करने के बाद उसका एक प्रिंट दिया जाएगा जिसमें कितनी राशि उसको देनी है, यह लिखा रहता है। फसल और रकबे के अनुसार प्रीमियम घटता-बढ़ता है। सबसे कम 30 रुपये के भुगतान से बीमा शुरू होता है।

सीएससी के जिला प्रबंधक रवि वर्मा ने बताया कि किसान सभी सीएससी केंद्रों से अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। इसकी सुविधा इन केंद्रों से शुरू हो गई है। इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा। अभी तक केवल बैंकों से ही बीमा का लाभ दिया जा रहा था।
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