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युवक की हत्या में छह को आजीवन कारावास, बच्चे से दुष्कर्म में 20 साल की कैद

Thu, 31 Mar 2022 01:57 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 31 Mar 2022 01:57 AM IST
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court : whole life prison in murder, 20 years jail in rape
लखनऊ। पुरानी रंजिश के चलते घर के अंदर से खींचकर ताबड़तोड़ गोलियां मारकर युवक की हत्या व जानलेवा हमला करने के आरोपी अन्नू, बच्चू, दीपू, श्रीराम उर्फ पप्पू, अनूप उर्फ बबलू और सतीश को गिरोह बंद अधिनियम की विशेष न्यायाधीश रेखा शर्मा ने दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और प्रतीक को 43,500 के जुर्माने से दंडित किया है।
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कोर्ट में गिरोह बंद अधिनियम के विशेष अभियोजक अवधेश सिंह और सौम्या प्रियदर्शिनी का तर्क था कि वादी सारिका ने 13 जून 2003 को एक रिपोर्ट थाना बाजार खाला में दर्ज कराई थी कि वह संत सुदर्शन पुरी थाना बाजारखाला में रहती है। पिछले साल उसके मोहल्ले के अन्नू के भाई बब्बे की किसी ने हत्या कर दी थी। इसमें उसके पति रवि कुमार को जेल भेज दिया गया था। इसी कारण उसके पति से अन्नू, बच्चू और उसके घर वाले रंजिश मानते थे। आरोप है कि घटना वाले दिन शाम आठ बजे उसके पति रवि कुामर घर के बाहर गेट के पास टहल रहे थे। तभी बाहर गोली चलने की आवाज सुनाई दी जिस पर सब लोग बाहर आ गए और देखा कि अन्नू, बच्चू व दीपू अपने 3-4 साथियो के साथ तमंचा लेकर रवि को दौड़ा रहे थे। रवि घर के अंदर घुस आया तो आरोपी दरवाजा तोड़कर घर में घुस आए और वादिनी के जेठ अनिल कुमार को ऊपर के कमरे से खींचकर ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी और धमकी देते हुए भाग गए। रवि कुमार भी गंभीर रूप से घायल हो गया था।
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दुराचारी को 20 साल का कारावास
लखनऊ। स्कूल से नाबालिग बच्चे को लाने के दौरान झाड़ियों में ले जाकर दुराचार करने के आरोपी ई-रिक्शा चालक करन चौरसिया उर्फ होशियारीलाल को दोषी ठहराते हुए पॉस्को कोर्ट के विशेष न्यायाधीश रामविलास प्रसाद ने 20 साल के कठोर कारावास और 20 हजार के जुर्माने से दंडित किया है। कोर्ट ने जुर्माने की आधी धनराशि को पीड़ित को देने का आदेश दिया है।
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कोर्ट में सरकारी वकील राकेश श्रीवास्तव और प्रवीण अवस्थी ने तर्क दिया कि मामले के वादी ने गुडंबा में 7 नवम्बर 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका 9 वर्षीय नाती दंडहिया बाजार स्थित एक स्कूल में कक्षा चार का छात्र है जिसे ई-रिक्शा चलाने वाला करन चौरसिया उर्फ होशियारीलाल रोज लाता और ले जाता है। कहा गया कि 4 नवम्बर को आरोपी करन बच्चे को घर लाते समय मैकाले रोड से जंगल की झाड़ियों में ले गया और दुराचार किया। आरोपी ने बच्चे को धमकाया भी था।
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