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आईपीएस अफसर को धमकी देने के मामले में मुलायम को आदेश, कोर्ट ने कहा- जांच में सहयोग करें

Fri, 06 Jul 2018 10:25 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Updated Fri, 06 Jul 2018 10:25 AM IST
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court orders mulayam singh yadav to help in investigation.
अमिताभ ठाकुर व मुलायम सिंह यादव। - फोटो : amar ujala

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) आनंद प्रकाश सिंह ने आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को फोन पर कथित धमकी देने के मामले में सपा नेता मुलायम सिंह यादव का वायस सैंपल लेने के लिए विवेचक को 20 दिन का समय दिया है। साथ ही, पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह को निर्देश दिया कि वे वायस सैंपल लेने में विवेचक का सहयोग करें, अन्यथा यह मान लिया जाएगा कि प्रश्नगत आवाज आपकी ही है।

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इससे पहले विवेचक व सीओ बाजार खाला अनिल कुमार यादव ने कोर्ट को बताया कि मुलायम सिंह वायस सैंपल देने में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

वहीं, सुनवाई के दौरान अमिताभ ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि 10 जुलाई 2015 को मुलायम सिंह यादव ने फोन पर धमकी देकर परिणाम भुगतने को कहा था। इसकी रिपोर्ट कोर्ट के माध्यम से दर्ज हुई थी। इस मामले में अदालत ने 20 अगस्त 2016 को विवेचक को निर्देश दिया कि वह आरोपी मुलायम सिंह यादव की आवाज का सैंपल लेकर मिलान करें, लेकिन आदेश का अनुपालन अभी तक नहीं हो सका है।

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किसी ने नहीं रिसीव किया भेजा गया नोटिस

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पूर्व विवेचक ने वायस सैंपल लेने के लिए मुलायम सिंह के लखनऊ व दिल्ली के आवास पर नोटिस भेजा था, परन्तु किसी ने नोटिस प्राप्त नहीं किया। यही नहीं, नमूना लेने के लिए गत 14 फरवरी को एसएसपी लखनऊ ने सीओ बाजारखाला के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया था, मगर वायस सैंपल नहीं लिया जा सका। 

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