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धर्मांतरण : हवाला के जरिए धन उपलब्ध कराने के आरोपी सलाहुद्दीन को 14 दिन की जेल
Sat, 03 Jul 2021 11:16 AM IST
पंकज श्रीवास्तव
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: पंकज श्रीवास्तव
Updated Sat, 03 Jul 2021 11:16 AM IST
सार
पुलिस कस्टडी रिमांड पर दिए जाने की मांग वाली अर्जी पर सोमवार को सुनवाई होगी। इससे पहले गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार सलाहुद्दीन को एटीएस ने शुक्रवार को विशेष कोर्ट में पेश किया।
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सलाउद्दीन
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मूक-बधिरों व असहाय लोगों का धर्मांतरण करने वालों को धन उपलब्ध कराने के आरोपी सलाहुद्दीन को एटीएस के विशेष सीजेएम ने 14 दिन के लिए जेल भेज दिया है। जबकि उसे पुलिस कस्टडी रिमांड पर दिए जाने की मांग वाली अर्जी पर सोमवार को सुनवाई होगी। इससे पहले गुजरात के अहमदाबाद से गिरफ्तार सलाहुद्दीन को एटीएस ने शुक्रवार को विशेष कोर्ट में पेश किया। जहां कोर्ट ने आरोपी को हिरासत में लेकर जेल भेजने का आदेश दिया।
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इसके बाद एटीएस ने आरोपी को 10 दिन के लिए कस्टडी रिमांड पर दिए जाने की मांग वाली अर्जी देकर बताया कि धर्मांतरण में आरोपी महत्वपूर्ण भूमिका है। उससे उमर गौतम समेत अन्य आरोपियों को हलावा के जरिए दिए गए धन व अन्य विषय पर पूछताछ की जानी है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 5 जुलाई की तारीख तय करते हुए उस दिन आरोपी को भी तलब किया है।
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