3 घंटे से कम समय में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पार किया तो कटेगा चालान, ऑनलाइन भर सकेंगे जुर्माना
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आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे तीन घंटे से कम समय में पार करने पर चालान भरना पड़ेगा। एक्सप्रेस-वे पर बढ़ रहे हादसों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे डवलपमेंट अथॉरिटी (यूपीडा) ने इस फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। इसके लिए एक्सप्रेस-वे के दोनों किनारों पर वाहनों की गति सीमा मापने के लिए अत्याधुनिक उपकरण लगाए गए हैं।
यूपीडा ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर वाहन चालकों के गति सीमा का उल्लंघन करने पर ई-चालान की कार्रवाई प्रारंभ की है। यूपीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि एक्सप्रेस-वे पर टोल प्लाजा आगरा (किमी 21) और लखनऊ (किमी 290) पर आधुनिक उपकरण स्थापित किए गए हैं।
इन आधुनिक उपकरणों से लिए गए डाटा की रिपोर्ट ई-मेल के माध्यम से लखनऊ और आगरा के पुलिस अधीक्षक यातायात के कार्यालय में भेजकर ई-चालान जारी किए जा रहे हैं। यूपीडा ने आगरा और लखनऊ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को इस बाबत अनुरोध पत्र पहले ही भेजा था।
ऑनलाइन जमा की जा सकेगी जुर्माने की राशि
अवस्थी ने बताया कि यूपीडा ने आगरा और लखनऊ दोनों टोल प्लाजा पर यह व्यवस्था की है कि अगर कोई वाहन आगरा से लखनऊ या लखनऊ से आगरा तक की दूरी 3 घंटे से पहले तय करता है तो उसका चालान किया जाएगा। अभी तक 25 ई-चालान काटे जा चुके हैं। जुर्माने की राशि ऑनलाइन भी जमा की जा सकेगी।