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यूपी: मैरिज रजिस्ट्रेशन होगा जरूरी, देरी करने पर देना होगा जुर्माना

Sat, 01 Jul 2017 02:32 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ Updated Sat, 01 Jul 2017 02:32 AM IST
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compensation on delay marriage registration.

यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य करने जा रही है। इसके लिए नियमावली बनकर लगभग तैयार हो गई है। सरकार ने विलंब से पंजीकरण कराने वालों पर जुर्माना लगाने का निर्णय लिया है।

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जो जितने विलंब से पंजीकरण कराएगा, उसे उतना अधिक जुर्माना देना होगा। महिला कल्याण विभाग के इस प्रस्ताव पर जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी मिलने की उम्मीद है।
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दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने विवाह पंजीकरण की अनिवार्यता के निर्देश दिए थे, लेकिन अभी तक यह प्रदेश में लागू नहीं हो सका है।

पिछली अखिलेश सरकार ने कई बार इस प्रस्ताव को बनवाया और उसमें संशोधन किए, लेकिन इसे अनिवार्य करने का आदेश जारी नहीं हो सका। अब योगी सरकार ने इसे अनिवार्य बनाने का निर्णय किया है।

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हर महीने के हिसाब से बढ़ेगा जुर्माना

compensation on delay marriage registration.

पिछले दिनों महिला कल्याण मंत्री रीता बहुगुणा जोशी के पास जब यह फाइल पहुंची तो उन्होंने इसे अनिवार्य करने के साथ ही जो विवाह का पंजीकरण न कराएं, उनसे जुर्माना वसूलने के निर्देश दिए।

यह भी तय किया गया है जो जितना विलंब से पंजीकरण कराएगा, उससे उतना अधिक जुर्माना वसूला जाएगा। यह जुर्माना हर महीने गुणांक के हिसाब से बढ़ता रहेगा।

जल्द ही यह प्रस्ताव कैबिनेट के सामने लाया जाएगा। वहां से हरी झंडी मिलने के बाद विवाह पंजीकरण सभी के लिए अनिवार्य हो जाएगा।

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