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यूपी अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली में संशोधन से नौकरी के अवसर बढ़े, योग्यता में भी राहत

Wed, 11 Sep 2019 05:06 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Wed, 11 Sep 2019 05:06 PM IST
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Changes in UP subordinate agriculture service rules will increase job opportunities.

उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने यूपी अधीनस्थ कृषि सेवा नियमावली 1993 के तीसरे संशोधन को मंजूरी दे दी है। इसके तहत प्राविधिक सहायकों की योग्यता में बदलाव किया गया है।

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इस बदलाव के बाद अधिक लोग नौकरी के आवेदन कर पाएंगे। पहले सिर्फ बीएससी कृषि कोर्स वाले ही इन भर्तियों के लिए आवेदन कर पाते था। इसके अलावा भर्ती के लिए चयन आयोगों का भी निर्धारण नए सिरे से किया गया है।
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राज्य सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने बताया कि प्राविधिक सहायकों के लिए शैक्षिक योग्यता बीएससी कृषि के साथ बीएससी (ऑनर्स) कृषि, बीएससी उद्यान, बीएससी (ऑनर्स) उद्यान, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीटेक, बीएससी (ऑनर्स) फारेस्ट्री, बीटेक कृषि अभियंत्रण तथा कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय से बीएससी (गृह विज्ञान)/ कम्युनिटी साइंस में चार साल की डिग्री करने वाले भी आवेदन कर सकेंगे।

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चयन प्रक्रिया में भी किया गया बदलाव

प्रवक्ता ने बताया कि चयन प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। पहले ग्रुप-सी के प्राविधिक सहायकों की भर्ती राज्य लोकसेवा करता था अब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करेगा। इसी तरह ग्रुप ए व बी के प्राविधिक सहायकों की भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करता था।

अब राज्य लोक सेवा आयोग करेगा। पहले इन पदों पर भर्ती के लिए उम्र की सीमा 21 से 35 वर्ष थी। अब 21 से 40 वर्ष की उम्र वाले भी आवेदन कर सकेंगे।

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