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यौन उत्पीड़न मामला: कांग्रेस सांसद पुत्र की शह पर करीबियों ने बनाया सुलह का दबाव, पांच पर केस दर्ज

Wed, 22 Jan 2025 10:17 PM IST
ishwar ashish अमर उजाला नेटवर्क, सीतापुर
अमर उजाला नेटवर्क, सीतापुर Published by: ishwar ashish Updated Wed, 22 Jan 2025 10:17 PM IST
सार

कांग्रेस सांसद राकेश राठौर पर दर्ज दुष्कर्म के मामले में पांच लोगों पर पीड़ित पक्ष पर दबाव बनाने के आरोप में मुकदमा दर्ज करवाया गया है। 

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Case filed against five for building pressure on victim in rape case against Congress MP.
कांग्रेस सांसद राकेश राठौर पर मुकदमा दर्ज। - फोटो : amar ujala

विस्तार

सीतापुर सांसद राकेश राठौर पर केस दर्ज होने के बाद बुधवार शाम पीड़िता के पति ने शहर कोतवाली में पांच लोगों पर केस दर्ज कराया है। पति ने आरोप लगाया कि केस दर्ज होने के बाद राकेश राठौर मुकदमा में सुलह लगाए जाने का दबाव बना रहे हैं।

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बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सांसद तथा उनके पुत्र की शह पर कोमल राठौर, गोपाल जी राठौर, अनिल राठौर, विष्णु राठौर और जोगेंद्र राठौर ने पीड़ित की पत्नी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करी और कराई। जिससे पीड़ित का परिवार गंभीर सदमे में है। सांसद कोई ना कोई उपाय कर पीड़ित परिवार को बदनाम कर केस वापस करना चाह रहे हैं। शहर कोतवाल अनूप शुक्ल ने बताया कि केस दर्ज कर लिया गया है।
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सांसद की याचिका पर बहस आज, पीड़ित पक्ष को मिला एक दिन का मौका
कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की अंतरिम जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। एमपी-एमएलए कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क रखे। न्यायालय ने पीड़ित पक्ष को एक दिन का समय दिया। बृहस्पतिवार को बहस के बाद सांसद की याचिका पर फैसला सुनाया जाएगा। बुधवार सुबह करीब 11 बजे पीड़िता और सांसद पक्ष में न्यायाधीश दिनेश नागर की अदालत में बहस शुरू हुई। पहले पीड़िता पक्ष के अधिवक्ता ने केस डायरी के अध्ययन के लिए दो दिन का मौका मांगा। इसपर सांसद पक्ष के अधिवक्ता ने कहा कि भले ही मौका दें, लेकिन इस दौरान अंतरिम जमानत दी जाए। इस पर पीड़िता के वकीलों ने विरोध दर्ज कराया।
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सांसद पक्ष के अधिवक्ताओं ने कहा कि मामला जनप्रतिनिधि से जुड़ा होने के कारण उनको अंतरिम जमानत मिलनी चाहिए। लगातार पुलिस उनके घर दबिश देकर परिजनों व करीबियों को हिरासत में लेने का प्रयास कर रही है। दोनों पक्षों में बहस होने के बाद दोपहर दो बजे का समय दिया गया। तय समय पर न्यायाधीश ने निर्णय सुनाते हुए पीड़ित पक्ष के अधिवक्ताओं को एक दिन का मौका देकर 23 जनवरी को अगली तारीख तय कर दी।


पीड़ित पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि बुधवार शाम सांसद के अधिवक्ताओं ने अर्जी देकर जो एक दिन की बेल मांगी थी, उसे न्यायाधीश ने देर शाम खारिज कर दी। पुलिस ने सांसद के विरुद्ध शनिवार को दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज किया है। तभी से सांसद भूमिगत हैं। उनकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। इस बीच उनके अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की है।

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