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अवैध डेयरी हटवाने गई टीम पर हमले में 200 के खिलाफ केस
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अवैध डेयरी हटाने गई टीम पर हमले में 200 के खिलाफ केस
पारा में हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम के अधिकारियों ने चलाया था अभियान
पारा में शुक्रवार शाम हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध डेयरी हटाने पहुंची नगर निगम की टीम पर हमले के मामले में 200 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। इंस्पेक्टर त्रिलोकी सिंह ने बताया कि नगर निगम के संयुक्त निदेशक डॉ. अरविंद कुमार राव की तरफ से केस दर्ज कर हमलावरों की तलाश की जा रही है।
इंस्पेक्टर ने बताया कि बजरंग विहार कॉलोनी वार्ड हैदरगंज तृतीय बुद्धेश्वर में शुक्रवार शाम नगर निगम की टीम भैंसोें की धर-पकड़ कर रही थी तभी डेयरी संचालकों ने हमला कर दिया। डेयरी संचालक शरीफ, सलीम, फिरोज, शौकत, सुल्तान, मुंशी, रईस गोसा, हामिद, कबीर मुल्ला समेत 200 अज्ञात हमलावरों ने टीम को घेर लिया और कर्मचारियों को जान से मारने की नीयत से पथराव करने लगे। हमलावरों ने छतों पर चढ़कर फायरिंग भी की। पथराव करके निगम के पांच वाहन क्षतिग्रस्त कर दिए। इस हमले में प्रवर्तन दल के कुछ जवान व निगम के चालक अवनीश पांडेय और अंशुल सिंह घायल हुए हैं। किसी तरह वह भैंसों और वाहनों को लेकर वहां से निकले। डॉ. अरविंद कुमार राव ने उपरोक्त हमलावरों पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचने समेत अन्य धाराओं में केस किया है।
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पारा में हाईकोर्ट के आदेश पर नगर निगम के अधिकारियों ने चलाया था अभियान
पारा में शुक्रवार शाम हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध डेयरी हटाने पहुंची नगर निगम की टीम पर हमले के मामले में 200 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। इंस्पेक्टर त्रिलोकी सिंह ने बताया कि नगर निगम के संयुक्त निदेशक डॉ. अरविंद कुमार राव की तरफ से केस दर्ज कर हमलावरों की तलाश की जा रही है।
इंस्पेक्टर ने बताया कि बजरंग विहार कॉलोनी वार्ड हैदरगंज तृतीय बुद्धेश्वर में शुक्रवार शाम नगर निगम की टीम भैंसोें की धर-पकड़ कर रही थी तभी डेयरी संचालकों ने हमला कर दिया। डेयरी संचालक शरीफ, सलीम, फिरोज, शौकत, सुल्तान, मुंशी, रईस गोसा, हामिद, कबीर मुल्ला समेत 200 अज्ञात हमलावरों ने टीम को घेर लिया और कर्मचारियों को जान से मारने की नीयत से पथराव करने लगे। हमलावरों ने छतों पर चढ़कर फायरिंग भी की। पथराव करके निगम के पांच वाहन क्षतिग्रस्त कर दिए। इस हमले में प्रवर्तन दल के कुछ जवान व निगम के चालक अवनीश पांडेय और अंशुल सिंह घायल हुए हैं। किसी तरह वह भैंसों और वाहनों को लेकर वहां से निकले। डॉ. अरविंद कुमार राव ने उपरोक्त हमलावरों पर सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने, हाईकोर्ट के आदेशों की अवमानना, सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचने समेत अन्य धाराओं में केस किया है।
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