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बिल्डरों को अब ऑनलाइन देनी होगी रेरा के आदेशों के पालन की जानकारी, सुबूत भी करना होगा अपलोड

Wed, 26 Aug 2020 03:50 PM IST
ishwar ashish न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: ishwar ashish Updated Wed, 26 Aug 2020 03:50 PM IST
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builders must provide online information to RERA
प्रतीकात्मक तस्वीर
आवंटियों और बिल्डरों के बीच विवादों की सुनवाई के बाद उप्र रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (यूपी रेरा) की ओर से जारी आदेशों का बिल्डरों द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है। इस स्थिति पर रेरा सख्त नाराजगी जताई है। इसी कड़ी में रेरा ने सभी बिल्डरों को आदेशों के पालन का ब्यौरा रेरा की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। 
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रेरा के सचिव अबरार अहमद की ओर से जारी आदेश के मुताबिक अब बिल्डरों को रेरा द्वारा जारी आदेश और उनमें से पालन हुए आदेशों का ब्यौरा अलग-अलग उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। इसके पहले रेरा सदस्यों ने बीते एक सप्ताह में कई बिल्डरों के साथ ऑनलाइन मीटिंग की थी और उसमें आदेशों के पालन न किए जाने पर नाराजगी जताई थी।
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बता दें कि बिल्डरों और आवंटियों के बीच के विवादों की सुनवाई के बाद रेरा द्वारा बिल्डरों को कई तरह के आदेश दिए जाते हैं। लेकिन, बिल्डरों द्वारा इनमें से अधिकांश आदेशों का पालन ही नहीं किया जाता है। इससे रेरा द्वारा जारी आदेशों के पालन की स्थिति काफी खराब पाई गई है। 
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इसके मद्देनजर रेरा ने अब यह व्यवस्था की है कि हर प्रमोटर को बताना होगा कि उसे कुल कितने आदेश रेरा के मिले हैं और उनमें से कितने का पालन उसने किया है। उसे साथ में यह सुबूत भी अपलोड करने होंगे, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि उसके द्वारा दी गई सूचना सही है या नहीं।
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