नजूल की जमीन को फ्री होल्ड करने पर रोक, आदेश जारी
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प्रदेश के विभिन्न शहरों में स्थित नजूल की जमीनों को अब नई नीति के लागू होने तक फ्री होल्ड नहीं किया जाएगा। सरकार ने नजूल की जमीनों को फ्री होल्ड करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।
प्रमुख सचिव आवास दीपक कुमार की ओर से सोमवार को जारी शासनादेश में कहा गया है कि नजूल की संपत्ति को फ्री होल्ड करने की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव किया जा रहा है। पुरानी व्यवस्था के स्थान पर अब 'उप्र नजूल संपत्ति (प्रबंधन एवं निस्तारण) अधिनियम-2020' तैयार हो रहा है। इसी आधार पर नई नियमावली भी बन रही है।
इसके लागू होने के बाद फ्री होल्ड किए जाने के के संबंध में नए सिरे से शासनादेश जारी किया जाएगा। प्रमुख सचिव ने बताया कि नजूल की जमीनों को फ्री होल्ड करने के संबंध में 23 मई 1992 को शासनादेश जारी किया गया था।
4 मार्च 2014 और 15 जनवरी 2015 को इसमें जरूरत के मुताबिक संशोधन भी किया गया।
प्रदेश में अभी तक नहीं बनी कोई नीति
मौजूदा समय में इसके आधार पर ही नजूल की जमीनें फ्री होल्ड की जा रही थीं। नजूल की जमीनों को फ्री होल्ड करने के संबंध में प्रदेश में अभी तक कोई नीति नहीं बनी है। ऐसी जमीनों के रख-रखाव और निस्तारण के लिए आजादी के पहले बना गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट 1895 भी खत्म हो चुका है।
इसीलिए ऐसी जमीनों को फ्री होल्ड करने के लिए नई नीति बनाने की जरूरत समझी जा रही है। आवास एवं शहरी नियोजन विभाग इसके लिए उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति (प्रबंधन एवं निस्तारण) अधिनियम 2020 बना रहा है। इसके जारी होने के बाद इसके आधार पर नियमावली बनाई जाएगी।