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UP: CM योगी को जान से मारने की धमकी देने के आरोपी की जमानत याचिका खारिज, अदालत ने दिए ये आदेश
Wed, 05 Apr 2023 11:31 PM IST
ishwar ashish
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Wed, 05 Apr 2023 11:31 PM IST
सार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने वाले युवक की जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। हाईकोर्ट ने केस का ट्रायल जल्दी पूरा करने का आदेश दिया है।
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
- फोटो : amar ujala
विस्तार
हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सीएम योगी अदित्यनाथ को जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी सरफराज की जमानत अर्जी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि केस के सबूतों से आरोपी की जमानत मंजूर करने का उपयुक्त आधार नहीं है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई कर रही निचली अदालत को केस का ट्रायल जल्दी पूरा करने का आदेश दिया है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने आरोपी की जमानत अर्जी पर दिया। गौतमपल्ली थाने से जुड़े इस मामले में आरोपी याची की तरफ से कहा गया कि उसे इस मामले में झूंठा फंसाया गया है। उसका कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है। इसके बावजूद वह 12अगस्त 2022 से जेल में बंद है।
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जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सरकारी वकील ने बताया कि मुख्यमंत्री के वॉट्सएप नंबर पर आरोपी ने सीएम को जान से मारने की धमकी दी थी। एसटीएफ ने अन्य जांच एजेंसियों की मदद से बमुश्किल आरोपी को कुछ साथियों के साथ गिरफ्तार किया था।
इतना ही नहीं धमकी देने में प्रयुक्त डिवाईस भी जांच के दौरान बरामद की गयी है। इससे घटना में आरोपी की संलिप्तता साबित होती है। ऐसे में आरोपी जमानत पाने योग्य नहीं है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत अर्जी खारिज कर दी।