{"_id":"59416b854f1c1b73288b47f2","slug":"bail-application-of-peace-party-chief-cancelled","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉ. अय्यूब की जमानत अर्जी खारिज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉ. अय्यूब की जमानत अर्जी खारिज
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
Updated Wed, 14 Jun 2017 10:29 PM IST
विज्ञापन
पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉ. अय्यूब
- फोटो : amar ujala
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पॉक्सो एक्ट की विशेष न्यायाधीश नीतू पाठक ने बुधवार को पीस पार्टी के अध्यक्ष डॉ. अयूब की जमानत अर्जी खारिज कर दी। डॉ. अय्यूब पर नौकरी का झांसा देकर एक युवती से दुराचार करने व जानमाल की धमकी देने का आरोप है।
विज्ञापन
सरकारी वकील ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि वादी ने 25 फरवरी 2017 को मड़ियांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वर्ष 2012 के विधानसभा चुनाव के दौरान डॉ. अय्यूब अपना प्रचार करते हुए वादी के घर आए थे।
विज्ञापन
इस दौरान वादी की बहन को कहा, तुम मेरे लिए प्रचार करो और हम तुम्हें पढ़ने के लिए लखनऊ भेज देंगे और नौकरी भी लगवा देंगे। चुनाव में जीतने के बाद आरोपी ने पीड़िता को पढ़ने के लिए लखनऊ भेज दिया।
विज्ञापन
इसके बाद डॉ. अय्यूब जब भी लखनऊ आता था तो वह पीड़िता से जबरन शारीरिक संबंध बनाता था और किसी को बताने पर जानमाल की धमकी देता था।
इसी बीच पीड़िता के पेट में दर्द होने पर डॉ. अय्यूब ने उसे दवाएं दी, जिससे पीड़िता की किडनी व लीवर खराब होने लगा तब पीड़िता ने परिवार वालों का सारी बातें बताई। बाद में 24 फरवरी 2017 की रात पीड़िता की मृत्यु हो गई। कोर्ट ने आरोपी के अपराध को गंभीर मानते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।