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अयोध्या मामला: पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह के खिलाफ स्पेशल कोर्ट ने जारी किया समन

Sun, 22 Sep 2019 09:53 AM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Published by: Vikas Kumar Updated Sun, 22 Sep 2019 09:53 AM IST
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babri masjid case Kalyan Singh summoned in court as accused on 27 september
कल्याण सिंह - फोटो : फाइल फोटो

अयोध्या प्रकरण के विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री व राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह को बतौर आरोपी तलब किया है। अदालत ने कल्याण सिंह के सांवैधानिक पद पर न रहने का स्वत: संज्ञान लेते हुए यह आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी।

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सीबीआई की ओर से गत नौ सितंबर को कल्याण सिंह को बतौर आरोपी कोर्ट में तलब करने की मांग वाली अर्जी देकर बताया गया कि 19 अप्रैल 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने 14 आरोपियों के खिलाफ ढांचा विध्वंस मामले में आपराधिक वाद चलाने का आदेश दिया था। 
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वहीं राजस्थान के तत्कालीन राज्यपाल कल्याण सिंह के खिलाफ मुकदमा चलाने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सांविधानिक पद पर नियुक्त कल्याण सिंह के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।
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सीबीआई ने अर्जी में कहा था कि कल्याण सिंह ने चार सितंबर 2014 को राजस्थान के राज्यपाल पद की शपथ ली थी। उनका पांच वर्ष का कार्यकाल तीन सितंबर 2019 को समाप्त हो गया। अब वह किसी सांविधानिक पद पर नहीं हैं, लिहाजा उन्हें इस मामले में तलब करके मुकदमा चलाया जाए।

सीबीआई की अर्जी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया कि वह इस बात का प्रामाणिक साक्ष्य पेश करे कि कल्याण सिंह अब किसी सांविधानिक पद पर नहीं हैं, लेकिन सीबीआई ने शनिवार तक कोई भी ऐसा साक्ष्य कोर्ट में पेश नहीं किया।


शनिवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट में मौजूद बार के सदस्यों के बताने पर विशेष न्यायाधीश ने कल्याण सिंह के पद पर न रहने की बात का स्वत: संज्ञान लिया और उन्हें बतौर आरोपी कोर्ट में पेश होने का फरमान सुनाते हुए मामले में 27 सितंबर की तारीख तय कर दी।

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