सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के रिजल्ट पर रोक
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हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सचिवालय में सहायक समीक्षा अधिकारियों की भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा का रिजल्ट घोषित करने पर फिलहाल रोक लगा दी है।
अदालत ने सरकारी वकील से पूछा है कि सेवा नियमों में बताई गई योग्यता के अलावा क्या कोई अर्हता इन पदों के लिए विज्ञापन में रखी जा सकती है। गौरतलब है कि विभिन्न केंद्रों पर 29-30 दिसंबर को यह परीक्षा होनी है।
न्यायमूर्ति राजन रॉय ने बुधवार को यह आदेश इंदुप्रकाश सिंह समेत सात लोगों की याचिका पर दिया। याचियों के अधिवक्ता श्याम मोहन के मुताबिक याची पहले से अस्थायी रूप से उक्त पदों पर कार्यरत हैं, लेकिन उनके पास ‘ओ लेवल’ कंप्यूटर प्रमाण पत्र नहीं है। इस वजह से वे परीक्षा के लिए आवेदन भी नहीं कर सके।
विज्ञापन को चुनौती देकर की रद्द करने की मांग
अधिवक्ता का कहना था कि उक्त पदों संबंधी सेवा नियमों में ‘ओ लेवल’ कंप्यूटर प्रमाण पत्र का जिक्र नहीं है। इसके बावजूद सहायक समीक्षा अधिकारी के 50 पदों के लिए जारी विज्ञापन में ‘ओ लेवल’ कंप्यूटर ज्ञान संबंधी प्रमाण पत्र होने की अर्हता शामिल कर दी गई, जो कानून की मंशा के खिलाफ है।
इसी आधार पर संबंधित विज्ञापन को चुनौती देकर इसे रद्द किए जाने की गुजारिश की गई है।
उधर, राज्य सरकार की तरफ से याचिका का विरोध किया गया।
कोर्ट ने परीक्षा परिणाम घोषित न करने के निर्देश देकर मामले की अगली सुनवाई जनवरी के पहले हफ्ते में नियत की है।