वित्त मंत्री अरुण जेटली को हाइकोर्ट से मिली राहत
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यूपी में महोबा के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश पर वित्त मंत्री द्वारा की गई एक गलत टिप्पणी को संज्ञान में लेते वित्त मंत्री अरुण जेटली को तलब किया था।
इस आपराधिक मामले को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। साथ ही वित्त मंत्री अरुण जेटली को तलब करने संबंधी आदेश को भी निरस्त कर दिया है।
राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अरुण जेटली द्वारा फेसबुक पर लिखे गए बयान के आधार पर महोबा के न्यायिक मैजिस्ट्रेट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए देशद्रोह और समाज में वैमन्स्यता फैलाने के आरोप में अरुण जेटली को पिछले दिनों तलब किया था।
फेसबुक की टिप्पणी के आधार पर किया था तलब
कुलपहाड़ के सिविल जज जूनियर डिवीजन अंकित गोयल ने 19 नवम्बर को वित्त मंत्री को अदालत में तलब किया था।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गलत टिप्पणी की थी कि भारतीय लोकतंत्र में ऐसे लोगों की निरंकुशता नहीं चल सकती जो चुने नहीं गए हैं। इस बयान को संज्ञान में लेकर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गलत अफवाह फैलाने के मामले में धारा 124 ए, 505 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।