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वित्त मंत्री अरुण जेटली को हाइकोर्ट से मिली राहत

Thu, 05 Nov 2015 02:43 PM IST
Updated Thu, 05 Nov 2015 02:43 PM IST
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arun jaitly get relaxation from highcourt

यूपी में महोबा के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश पर वित्त मंत्री द्वारा की गई एक गलत टिप्पणी को संज्ञान में लेते वित्त मंत्री अरुण जेटली को तलब किया था।

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इस आपराधिक मामले को चुनौती देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। साथ ही वित्त मंत्री अरुण जेटली को तलब करने संबंधी आदेश को भी निरस्त कर दिया है।
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राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध अरुण जेटली द्वारा फेसबुक पर लिखे गए बयान के आधार पर महोबा के न्यायिक मैजिस्ट्रेट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए देशद्रोह और समाज में वैमन्स्यता फैलाने के आरोप में अरुण जेटली को पिछले दिनों तलब किया था।

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फेसबुक की टिप्पणी के आधार पर किया था तलब

arun jaitly get relaxation from highcourt

कुलपहाड़ के सिविल जज जूनियर डिवीजन अंकित गोयल ने 19 नवम्बर को वित्त मंत्री को अदालत में तलब किया था।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गलत टिप्पणी की थी कि भारतीय लोकतंत्र में ऐसे लोगों की निरंकुशता नहीं चल सकती जो चुने नहीं गए हैं। इस बयान को संज्ञान में लेकर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने गलत अफवाह फैलाने के मामले में धारा 124 ए, 505 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कराया था।

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