शिक्षा का अधिकार : निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन 2 मार्च से
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उत्तर प्रदेश के निजी विद्यालयों में निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (आरटीई) के तहत प्रवेश के लिए पहले चरण के आवेदन 2 से 26 मार्च तक दाखिल किए जाएंगे। तीन चरणों में प्रवेश के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने कार्यक्रम जारी कर दिया है।
स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरन आनंद ने बताया कि पहले चरण में 2 से 26 मार्च तक ऑनलाइन व ऑफलाइन आवेदन किए जाएंगे। बेसिक शिक्षा अधिकारी 27 से 30 मार्च तक आवेदन पत्रों का ऑनलाइन और ऑफलाइन सत्यापन करेंगे। 31 मार्च को लॉटरी निकाली जाएगी।
इसके बाद बीएसए पहले चरण में चयनित बच्चों का 5 अप्रैल तक निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाएंगे। दूसरे चरण के लिए आवेदन 4 से 24 अप्रैल तक होंगे। 25 से 29 अप्रैल तक आवेदन पत्रों का सत्यापन किया जाएगा और 30 अप्रैल को लॉटरी निकाली जाएगी। इसके बाद 11 मई तक बच्चों को प्रवेश दिलाया जाएगा।
तीसरे और अंतिम चरण के आवेदन के लिए ये हैं तारीखें
तीसरे और अंतिम चरण के आवेदन 4 मई से 10 जून तक दाखिल किए जाएंगे। 11 से 15 जून तक सत्यापन और 16 जून को लॉटरी निकाली जाएगी। इसके बाद 15 जुलाई तक चयनित बच्चों को प्रवेश दिलाया जाएगा।
राइट वॉक फाउंडेशन की समीना बानो ने बताया कि आरटीई के तहत प्रदेश के 80 हजार स्कूलों में 2.75 लाख सीटें हैं। अभी आरटीई के पोर्टल पर शहरी क्षेत्र के 20 हजार स्कूलों की मैपिंग की गई है।