अमिताभ पर रेप के केस में धोखाधड़ी की धारा
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निलंबित आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर के खिलाफ गोमतीनगर थाने में दर्ज गाजियाबाद की महिला से दुष्कर्म की एफआईआर में धोखाधड़ी की धारा शामिल करने पर उनकी पत्नी डॉ. नूतन ठाकुर ने सवाल उठाया है।
उन्होंने कहा- अपराध संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति की ठगी से संबंधित है या रेप से, यह पुलिस को ही स्पष्ट नहीं है।
नूतन ने कहा कि एफआईआर में जो धाराएं लगाई गई हैं, उससे स्पष्ट है कि उनके पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के लिए ऊपर से नीचे तक के अफसरों और शासन के लोगों को कितनी जल्दी थी।
इससे पता चलता है साजिशन फंसाया गया
कथित रेप पीड़िता 11 जुलाई की शाम डीजीपी जगमोहन यादव से मिली, जहां से उसे तत्काल डीआईजी आरके चतुर्वेदी के पास भेज दिया गया।
उसी दिन एसएसपी लखनऊ को कथित रेप पीड़िता के प्रार्थनापत्र पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया और रात 10.20 बजे रिपोर्ट लिख ली गई।
चौबीस घंटे से भी कम समय में डीजीपी से एक प्रार्थनापत्र का थाना तक पहुंचना इस बात का स्पष्ट उदाहरण है कि उनके पति को साजिशन फंसाया जा रहा है।