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अब बदलेगी प्रवक्ता बनने की उम्र, हो सकता है नियमावली में संशोधन
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
Updated Tue, 10 May 2016 12:28 PM IST
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- फोटो : Amar Ujala
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राज्य सरकार ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता पद पर नियुक्ति के लिए मौजूदा नियमावली में संशोधन करने का फैसला किया है। प्रवक्ता बनने के लिए अधिकतम उम्र बढ़ाकर 40 साल की जा रही है।
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प्रस्तावित नियमावली में अपर शिक्षा निदेशक को नियुक्ति प्राधिकारी बनाया गया है। इस नियमावली को बुधवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में मंजूरी मिल सकती है।
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प्रदेश में प्रवक्ताओं की नियुक्ति और सहायक अध्यापक से प्रवक्ता पद पर पदोन्नति के लिए 1992 में बनी नियमावली लागू है।
अब तक प्रवक्ता पद पर नियुक्ति के लिए अधिकतम उम्र 32 वर्ष है। इसे बढ़ाकर 40 साल करने का प्रस्ताव है। बता दें कि इस समय राजकीय स्कूलों में प्रवक्ताओं के करीब ढाई हजार पद खाली हैं।
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पुरानी नियमावली से आ रही थी दिक्कतें
सूत्रों के मुताबिक, पुरानी नियमावली के चलते नई नियुक्तियों के अलावा पदोन्नति से पद भरने में भी दिक्कतें आ रही थीं। प्रस्तावित संशोधन में पदोन्नति संबंधी नियम भी स्पष्ट कर दिए गए हैं। इससे खाली पदों को जल्द भरने का रास्ता साफ हो जाएगा।
1992 की नियमावली में पर्वतीय और मैदानी संवर्गों की व्यवस्था है। तब यूपी से उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था। उत्तराखंड अलग राज्य बन जाने से अब इसकी जरूरत नहीं रह गई है। इसलिए संशोधित नियमावली में पर्वतीय और मैदानी शब्दों को हटा दिया गया है।
1992 की नियमावली में पर्वतीय और मैदानी संवर्गों की व्यवस्था है। तब यूपी से उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था। उत्तराखंड अलग राज्य बन जाने से अब इसकी जरूरत नहीं रह गई है। इसलिए संशोधित नियमावली में पर्वतीय और मैदानी शब्दों को हटा दिया गया है।