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एक फरवरी के बाद एक्सपायर लर्निंग डीएल अब 30 सितंबर तक वैध
Tue, 16 Jun 2020 04:49 PM IST
अमर उजाला लोकल ब्यूरो
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
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Published by: अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Tue, 16 Jun 2020 04:49 PM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : amar ujala
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परिवहन विभाग लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदकों को बड़ी सहूलियत देने जा रहा है। जिनके एक फरवरी के बाद लर्निंग डीएल एक्सपायर हो गए, अब वे 30 सितम्बर तक वैध हो गए हैं। ऐसे आवेदन अब सीधे परमानेंट डीएल के लिए आवेदन कर टाइम स्लॉट ले सकेंगे।
अधिकारियों के मुताबिक बड़ी तादाद में ऐसे आवेदक हैं जिनके लर्निंग डीएल की वैधता एक फरवरी के बाद लॉकडाउन में खत्म हो गई। परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने ऐसे लाइसेंस की वैधता बढ़ाने के लिए एनआईसी को निर्देश दिया है, जिससे 30 सितंबर के पहले लर्निंग आवेदकों को परमानेंट डीएल आवेदन की सुविधा दी जा सके। इससे लर्निंग डीएल के आवेदकों की फीस की बचत होगी।
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अधिकारियों के मुताबिक बड़ी तादाद में ऐसे आवेदक हैं जिनके लर्निंग डीएल की वैधता एक फरवरी के बाद लॉकडाउन में खत्म हो गई। परिवहन आयुक्त धीरज साहू ने ऐसे लाइसेंस की वैधता बढ़ाने के लिए एनआईसी को निर्देश दिया है, जिससे 30 सितंबर के पहले लर्निंग आवेदकों को परमानेंट डीएल आवेदन की सुविधा दी जा सके। इससे लर्निंग डीएल के आवेदकों की फीस की बचत होगी।
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डीएल के लिए आज से आवेदन
विभाग मंगलवार से लखनऊ सहित प्रदेश के 23 जिले में लर्निंग डीएल को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इसमें पुराने डीएल के नवीनीकरण, नए स्थायी डीएल, डुप्लीकेट लाइसेंस, पता परिवर्तन लाइसेंस के आवेदन कर शामिल होंगे।