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निशुल्क दाखिले के लिए अब 15 जून तक आवेदन

Sat, 05 Mar 2016 02:54 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ Updated Sat, 05 Mar 2016 02:54 PM IST
सार

निशुल्क दाखिले के लिए अब 15 जून तक आवेदन
25 फीसदी सीटों पर मिलेगा गरीब बच्चों को दाखिला
लास्ट डेट निकलने के बाद भी मिलेगा मौका

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admission in private schools from rte act
स्‍टूूडेंट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में निशुल्क दाखिले के लिए अब 15 जून तक आवेदन किया जा सकेगा। इसके लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास आवेदन करना होगा। 

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आवेदन की जांच के बाद बीएसए जिलाधिकारी से अनुमति मिलने के बाद एक जुलाई तक बच्चों को दाखिला दिलाएंगे। 

इस संबंध में बेसिक शिक्षा के सचिव आशीष कुमार गोयल ने शासनादेश जारी कर दिया है। अभी तक दाखिले के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 28 फरवरी थी।

25 फीसदी सीटों पर मिलेगा गरीब बच्चों को दाखिला

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स्‍टूूडेंट - फोटो : अमर उजाला

आरटीई एक्ट के मुताबिक सभी स्कूलों को उनके यहां आठवीं तक हर कक्षा में 25 फीसदी सीटों पर गरीब बच्चों को निशुल्क दाखिला देना होता है। इस साल कुछ बदलावों के साथ दाखिले के लिए शासनादेश 25 फरवरी को जारी किया गया था। 

इसमें दाखिले के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 28 फरवरी निर्धारित की गई थी। आवेदन के लिए महज दो दिन का वक्त मिलने के कारण सिर्फ 40 फॉर्म ही आए।

‘अमर उजाला’ ने इस मामले को गंभीरता से उठाया। इस पर विभा द्वारा आवेदन करने की अंतिम तारीख में बदलाव कर दिया गया है। 28 फरवरी के बजाय अब चार चरण में जिलाधिकारी निशुल्क दाखिलों को अनुमति देंगे।

लास्ट डेट निकलने के बाद भी मिलेगा मौका

शासनादेश में साफ किया गया है कि अंतिम तारीख का हवाला देकर निजी स्कूल बच्चे को निशुल्क दाखिले से मना नहीं कर सकते। आरटीई के मुताबिक, बच्चा पूरे साल दाखिले के लिए आवेदन कर सकता है। 

बच्चे को उसकी उम्र के हिसाब से कक्षा में दाखिला देना स्कूल की जिम्मेदारी है। नया शैक्षिक सत्र एक अप्रैल से शुरू होना है। लिहाजा कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा एडमिशन नए सत्र की शुरुआत से पहले ही हो जाए।

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