{"_id":"5bc0e0d7bdec22695b7794f7","slug":"accused-of-vivek-tiwari-murder-send-to-remand-by-court","type":"story","status":"publish","title_hn":"विवेक तिवारी हत्याकांड: कोर्ट ने मंजूर की आरोपी सिपाहियों की रिमांड","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
विवेक तिवारी हत्याकांड: कोर्ट ने मंजूर की आरोपी सिपाहियों की रिमांड
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Updated Fri, 12 Oct 2018 11:28 PM IST
विज्ञापन
आरोपी पुलिसकर्मी प्रशांत चौधरी व उसकी पत्नी
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
पूर्व सहकर्मी के साथ एसयूवी से जा रहे एपल के एरिया सेल्स मैनेजर विवेक तिवारी की हत्या करने के आरोपी गोमतीनगर के बर्खास्त सिपाही प्रशांत कुमार और संदीप सिंह को 13 अक्तूबर की सुबह दस बजे से 15 अक्तूबर की सुबह 10 बजे तक पुलिस कस्टडी रिमांड पर देने का आदेश सीजेएल आनंद प्रकाश सिंह ने दिया है।
विज्ञापन
मामले के विवेचक व थानाध्यक्ष महानगर की ओर से आरोपी सिपाहियों को तीन दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड की अर्जी पर बहस करते हुए अभियोजन अधिकारी अवधेश कुमार सिंह व शिल्पी श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपी सिपाही प्रशांत व संदीप को 29 सितंबर को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था।
विज्ञापन
कहा गया कि विवेचक ने आरोपियों का बयान दर्ज किया था। संदीप ने बयान दिया था कि घटना वाले दिन डंडा लिया था, जिसे उसने वहीं फेंक दिया था। वह डंडा बरामद करा सकता है। आगे बताया गया कि आरोपियों को रिमांड पर लेकर घटना का रिक्रिएशन कराकर वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाना है जो कि विवेचना के लिए महत्वपूर्ण है।
विज्ञापन