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Lucknow News: रिश्वत लेने का आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी
Tue, 05 May 2026 02:33 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Tue, 05 May 2026 02:33 AM IST
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लखनऊ। रिश्वत लेते गिरफ्तार किए गए उपमुख्य लेखाधिकारी के परिक्षेत्रिय लेखा कार्यालय के लेखाकार विक्रम भोला को भ्रष्टाचार निवारण के विशेष न्यायाधीश अतुल सिंह ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। लेखाकार पर सेवानिवृत्ति के कागजात मुख्यालय भेजने के एवज में पांच हजार रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप था।
कोर्ट ने कहा कि अभियोजन रिश्वत मांगे जाने का आरोप सिद्ध नहीं कर पाया। शिकायतकर्ता रमाकांत यादव ने पूरे मामले में झूठे साक्ष्य गढ़े और कोर्ट में भी झूठे साक्ष्य पेश किए। कोर्ट ने रमाकांत यादव के खिलाफ दांडिक प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।
सरकारी वकील ने बताया कि रमाकांत यादव 31 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त हुए थे। उनके कागजात मुख्यालय नहीं भेजे जा रहे थे। उन्होंने 4 फरवरी 2023 को शिकायत की थी। विक्रम भोला को 7 फरवरी को पांच हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था। गवाही के दौरान रमाकांत यादव ने विरोधाभासी बयान दिए।
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कोर्ट ने कहा कि अभियोजन रिश्वत मांगे जाने का आरोप सिद्ध नहीं कर पाया। शिकायतकर्ता रमाकांत यादव ने पूरे मामले में झूठे साक्ष्य गढ़े और कोर्ट में भी झूठे साक्ष्य पेश किए। कोर्ट ने रमाकांत यादव के खिलाफ दांडिक प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया।
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सरकारी वकील ने बताया कि रमाकांत यादव 31 दिसंबर 2022 को सेवानिवृत्त हुए थे। उनके कागजात मुख्यालय नहीं भेजे जा रहे थे। उन्होंने 4 फरवरी 2023 को शिकायत की थी। विक्रम भोला को 7 फरवरी को पांच हजार रुपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया था। गवाही के दौरान रमाकांत यादव ने विरोधाभासी बयान दिए।
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