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ब्राइटलैंड स्कूल मामला: सामने आई आरोपी छात्रा बोली- मुझे फंसाया गया, मामले की हो CBI जांच

Mon, 22 Jan 2018 02:44 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ Updated Mon, 22 Jan 2018 02:44 PM IST
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accused girl of brightland school demanded for CBI investigation
हमले में घायल हुआ छात्र। - फोटो : amar ujala
लखनऊ के ब्राइटलैंड स्कूल में छात्र को चाकू मारने की आरोपी छात्रा ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की है। हमले के बाद पहली बार मीडिया के सामने आई छात्रा ने कहा कि मेरे पापा का स्कूल की एक टीचर से झगड़ा हुआ था। इसीलिए स्कूल प्रशासन मुझे फंसा रहा है। उसने कहा कि मैं बेकसूर हूं, मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया है।
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बता दें कि मंगलवार को राजधानी के अलीगंज स्थित ब्राइटलैंड स्कूल में जूनियर की एक छात्रा ने कक्षा एक छात्र रितिक शर्मा को बाथरूम में ले जाकर चाकू से कई वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया था।
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स्कूल प्रशासन इस मामले को एक दिन तक दबाये रहा। घायल छात्र को ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया था। फिलहाल उसकी हालत खतरे से बाहर बतायी जा रही है। छात्र ने छात्री की पहचान करने के साथ पूरा वाक्या भी पुलिस को बताया था।
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accused girl of brightland school demanded for CBI investigation
आरोपी छात्रा को जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में पेश करने ले जातीं पुलिस कर्मी। (फाइल फोटो) - फोटो : amar ujala
इसके बाद आरोपी छात्रा को आज जुवेनाइल जस्टिस कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान स्कूल के शिक्षक और उसके माता पिता कोर्ट में उपस्थित रहे। छात्रा ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से नकार दिया। पुलिस की पूछताछ में भी छात्रा ने सभी आरोपों से इंकार किया था।

जेजे बोर्ड ने 31 जनवरी तक के लिए शुक्रवार को अंतरिम जमानत दे दी। प्रकरण की सुनवाई के दौरान बोर्ड ने कहा कि 31 जनवरी को नियमित जमानत के लिए सुनवाई की जाएगी। बोर्ड के आदेश के बाद छात्रा को बाराबंकी स्थित राजकीय सम्प्रेक्षण गृह से रिहा करके परिवारीजनों के सुपुर्द कर दिया गया था।

बोर्ड की सुनवाई के दौरान छात्रा के माता-पिता ने बोर्ड के समक्ष आयु प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज पेश किए जिसमें छात्रा की उम्र 10 वर्ष 11 महीने 28 दिन पाई गई।

बोर्ड ने 20000 रुपये के मुचलके पर छात्रा को जमानत दी है। इसके साथ ही केस दर्ज कराने वाले ब्राइटलैंड स्कूल के प्रिंसिपल रचित मानस व स्कूल प्रबंधन को नोटिस जारी करते हुए 23 जनवरी को अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं।
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