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Lucknow: दहेज में थ्री बीएचके फ्लैट की मांग पूरी न होने पर दिया तीन तलाक, पति सहित चार के खिलाफ केस दर्ज
Sat, 25 May 2024 04:34 PM IST
ishwar ashish
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Sat, 25 May 2024 04:34 PM IST
सार
थ्री बीएचके फ्लैट की मांग पूरी न होने पर पहले विवाहिता को प्रताड़ित किया गया और फिर तीन तलाक दे दिया गया। मामले में महिला ने पति सहित चार ससुरालीजनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
दहेज में थ्री बीएचके फ्लैट की मांग को लेकर पहले विवाहिता को प्रताड़ित किया किया गया। इसके बाद पति ने उसे तीन तलाक दे दिया। बृहस्पतिवार को पीड़िता ने पति सहित चार लोगों के खिलाफ विकासनगर थाने में केस दर्ज कराया है।
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विकासनगर के सेक्टर-4 निवासी समीरा आरिफ खान का निकाह 12 फरवरी 2022 को कृष्णानगर इंद्रलोक कॉलोनी निवासी आरिफ खान से हुआ था। आरोप है कि पति व ससुराल वाले थ्री बीएचके फ्लैट की मांग को लेकर प्रताड़ित करने लगे। समीरा ने एक बच्चे को जन्म दिया। कुछ दिन बाद आरिफ ने समीरा को मायके लाकर छोड़ दिया। मायके वालों के हस्तक्षेप के बाद आरिफ किसी तरह समीरा और उनके बच्चे को अपने मूल निवास आजमगढ़ ले गया।
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कुछ दिन के बाद फिर से समीरा को पति व ससुराल वाले दहेज के लिए परेशान करने लगे। छह मई को आरिफ ने मारपीट की और तीन तलाक बोलकर घर से निकाल दिया। समीरा ने बृहस्पतिवार को पति आरिफ, सास आफशां जावेद खान, जेठ खालिद खान और जेठानी जेहरा रसूल पर केस दर्ज कराया है।
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