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69000 शिक्षक भर्ती मामला : हाईकोर्ट में अब अगली सुनवाई एक अक्तूबर को
Sat, 28 Sep 2019 11:42 AM IST
Amulya Rastogi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: Amulya Rastogi
Updated Sat, 28 Sep 2019 11:42 AM IST
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Lucknow High Court
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में प्रदेश सरकार समेत अन्य अभ्यर्थियों की विशेष अपीलों पर अंतिम सुनवाई शुक्रवार को जारी रही। अब इस मामले की अगली सुनवाई एक अक्तूबर को नियत की गई है।
इन अपीलों में एकल न्यायाधीश के उस फैसले व आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें सरकार को भर्ती में सामान्य के लिए 45 और आरक्षित वर्ग के लिए 40 फीसदी न्यूनतम अर्हता अंक रखने के निर्देश दिए गए थे। न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति इरशाद अली की खंडपीठ के समक्ष सरकार की तरफ से महाधिवक्ता ने बीते मंगलवार को दलीलें दी थीं।
अब अन्य पक्षकारों के अधिवक्ता की बहस जारी है। साल की शुरुआत में हुई परीक्षा के बाद सरकार ने अर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिए 65 और आरक्षित के लिए 60 फीसदी तय किए थे। इस निर्णय के खिलाफ एकल पीठ में कई याचिकाएं दायर की गई थीं।
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इन अपीलों में एकल न्यायाधीश के उस फैसले व आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें सरकार को भर्ती में सामान्य के लिए 45 और आरक्षित वर्ग के लिए 40 फीसदी न्यूनतम अर्हता अंक रखने के निर्देश दिए गए थे। न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल और न्यायमूर्ति इरशाद अली की खंडपीठ के समक्ष सरकार की तरफ से महाधिवक्ता ने बीते मंगलवार को दलीलें दी थीं।
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अब अन्य पक्षकारों के अधिवक्ता की बहस जारी है। साल की शुरुआत में हुई परीक्षा के बाद सरकार ने अर्हता अंक सामान्य वर्ग के लिए 65 और आरक्षित के लिए 60 फीसदी तय किए थे। इस निर्णय के खिलाफ एकल पीठ में कई याचिकाएं दायर की गई थीं।
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