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Yazdan Builder: याजदान बिल्डर पर 39 लाख ठगने का केस, रकम हड़पने के बाद भी नहीं दिया कब्जा
Thu, 10 Aug 2023 04:55 PM IST
ishwar ashish
माई सिटी रिपोर्टर, अमर उजाला, लखनऊ
माई सिटी रिपोर्टर, अमर उजाला, लखनऊ
Published by: ishwar ashish
Updated Thu, 10 Aug 2023 04:55 PM IST
सार
यजदान बिल्डर पर ठगी के मामले में पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर सायम याजदानी, अलीम चौधरी, फहद याजदानी और शराफत अली के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। रकम वापस मांगने पर जान से मारने की धमकी दी गई।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
याजदान इंफ्राकॉन प्रा.लि. पर 39 लाख रुपये ठगने का केस दर्ज किया गया है। बाराबंकी के रहने वाले फैसल मतीन ने हजरतगंज थाने में तहरीर दी। आरोप लगाया कि फ्लैट के नाम पर 29 लाख और इंटीरियर के नाम पर 10 लाख वसूले थे। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने सायम याजदानी, अलीम चौधरी, फहद याजदानी और शराफत अली के खिलाफ नामजद केस दर्ज किया है।
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बाराबंकी के नवाबगंज निवासी फैसल मतीन के मुताबिक, जून 2018 में 29 लाख रुपये में याजदान इंफ्राकॉन प्रा.लि. के डालीबाग स्थित अपार्टमेंट में फ्लैट नंबर ई-105 की रजिस्ट्री कराई थी।
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कंपनी में निदेशक सायम याजदानी, अलीम चौधरी, फहद याजदानी और शराफत अली के खाते में यह रकम जमा कराई। आरोपियों ने साजिश रचते हुए दोबारा 10 लाख रुपये वसूले। कहा कि फ्लैट में इंटीरियर का कुछ काम कराना है। रकम हड़पने के बाद भी फ्लैट पर कब्जा नहीं दिया। इस बीच एलडीए ने बिल्डर के अपार्टमेंट अलायाह हेरिटेज को अवैध घोषित करते हुए ध्वस्त करवा दिया।
जानकारी होने पर कंपनी के निदेशकों से रकम वापस मांगी तो जान से मारने की धमकी दी गई। इंस्पेक्टर हजरतगंज प्रमोद पांडेय के मुताबिक, फैसल मतीन की तहरीर पर सायम याजदानी, अलीम चौधरी, फहद याजदानी और शराफत अली के खिलाफ जाली दस्तावेज तैयार व धोखाधड़ी की धारा में केस दर्ज किया गया है।