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दो साल की बच्ची से दुराचार में 20 साल की कठोर सजा

Thu, 12 Aug 2021 01:48 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 12 Aug 2021 01:48 AM IST
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20 years prison in case of rape with two years child
लखनऊ। दो वर्ष की बच्ची के साथ दुराचार करने के आरोपी प्रदीप प्रजापति को दोषी ठहराते हुए पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश राम बिलास प्रजापति ने 20 वर्ष के कठोर कारावास और 40 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने पीड़िता को प्रतिकर के रूप में 30 हजार रुपये अदा करने का आदेश दिया है।
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कोर्ट में सरकारी वकील शशि पाठक ने तर्क देकर बताया कि पीड़िता के पिता ने आलमबाग थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अम्बेडकरनगर का रहने वाला है और वर्तमान में आनंदनगर चौराहे के बगल में निर्माण निगम के निर्माणाधीन बिल्डिंग में लेबर का कार्य करता है और उसी बिल्डिंग में परिवार के साथ रहता है। बताया गया कि 26 जनवरी 2019 को आरोपी प्रदीप प्रजापति ने उसकी दो वर्ष की बच्ची के साथ गलत काम किया और भाग गया।
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