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जयहिंद हत्याकांड में दो को आजीवन कारावास
Updated Tue, 23 Jan 2018 10:48 PM IST
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अंबेडकरनगर। अवैध संबंधों के मामले में दस वर्ष पूर्व हुई हत्या मामले में जनपद न्यायाधीश ने दो अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
राजेसुल्तानपुर थाने में दर्ज कराए केस में वादी रामजीत ने कहा कि वह 12 दिसंबर 2008 को अपने पुत्र जयहिंद के विवाह के लिए लड़की देखने गया था। वापस लौटने पर पता चला कि जयहिंद गांव निवासी अशोक व मदन गोपाल के साथ कहीं गया है।
जयहिंद मुंबई रहता था। शादी के सिलसिले में ही वह गांव आया था। देर शाम तक भी पुत्र वापस नहीं लौटा, तो खोजबीन शुरू की गई। बाद में गांव के बाहर उसके पुत्र का शव मिला।
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पुलिस ने मामले में दोनों आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज कर चालान कर दिया। पुलिस की जांच में सामने आया कि जयहिंद को एक अवैध संबंधों की जानकारी हो गई थी। इसी के चलते उसकी हत्या कर दी गई।
बाद में पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाद में न्यायालय से उन्हें जमानत मिल गई। इस बीच मामला सत्र परीक्षण के लिए पेश हुआ। इसमें दोनों अभियुक्तों की भूमिका पाई गई।
जनपद न्यायाधीश नवीन श्रीवास्तव ने मामले में दोनों अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई। उन पर दस दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड अदा न करने पर छह छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
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राजेसुल्तानपुर थाने में दर्ज कराए केस में वादी रामजीत ने कहा कि वह 12 दिसंबर 2008 को अपने पुत्र जयहिंद के विवाह के लिए लड़की देखने गया था। वापस लौटने पर पता चला कि जयहिंद गांव निवासी अशोक व मदन गोपाल के साथ कहीं गया है।
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जयहिंद मुंबई रहता था। शादी के सिलसिले में ही वह गांव आया था। देर शाम तक भी पुत्र वापस नहीं लौटा, तो खोजबीन शुरू की गई। बाद में गांव के बाहर उसके पुत्र का शव मिला।
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पुलिस ने मामले में दोनों आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज कर चालान कर दिया। पुलिस की जांच में सामने आया कि जयहिंद को एक अवैध संबंधों की जानकारी हो गई थी। इसी के चलते उसकी हत्या कर दी गई।
बाद में पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। बाद में न्यायालय से उन्हें जमानत मिल गई। इस बीच मामला सत्र परीक्षण के लिए पेश हुआ। इसमें दोनों अभियुक्तों की भूमिका पाई गई।
जनपद न्यायाधीश नवीन श्रीवास्तव ने मामले में दोनों अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई। उन पर दस दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड अदा न करने पर छह छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।