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Lucknow News: एनडीपीएस एक्ट के दोषी को 15 वर्ष का कठोर कारावास
Thu, 02 Jan 2025 08:20 PM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Thu, 02 Jan 2025 08:20 PM IST
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श्रावस्ती। चरस तस्करी के एक मामले में दो वर्ष पूर्व गिरफ्तार आरोपी को बृहस्पतिवार अपर जिला जज ने दोषी करार दिया। एडीजे ने आरोपी को 15 वर्ष कठोर कारावास व डेढ़ लाख रुपये के जुर्माना से दंडित किया है।
स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने गुप्त सूचना के आधार पर 15 फरवरी 2022 को सिरसिया थाना क्षेत्र के चिर्रीपुर निवासी दशरथ को इंदवा से गिरफ्तार किया। इसके पास मौजूद झोले से एक किलो 300 ग्राम चरस बरामद किया था। इसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र भेजा गया था। मामले में बृहस्पतिवार अपना फैसला सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश अमित कुमार प्रजापति ने आरोपी दशरथ को 15 वर्ष कठोर कारावास व डेढ़ लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिसे पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार बहराइच ले जाया गया है।
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स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने गुप्त सूचना के आधार पर 15 फरवरी 2022 को सिरसिया थाना क्षेत्र के चिर्रीपुर निवासी दशरथ को इंदवा से गिरफ्तार किया। इसके पास मौजूद झोले से एक किलो 300 ग्राम चरस बरामद किया था। इसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर न्यायालय में आरोप पत्र भेजा गया था। मामले में बृहस्पतिवार अपना फैसला सुनाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश अमित कुमार प्रजापति ने आरोपी दशरथ को 15 वर्ष कठोर कारावास व डेढ़ लाख रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। अर्थदंड न अदा करने पर आरोपी को छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। जिसे पुलिस अभिरक्षा में जिला कारागार बहराइच ले जाया गया है।
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