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आचार संहिता के उल्लंघन करने का मामला: गौरीगंज के सपा विधायक समेत 11 आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी

Tue, 10 May 2022 08:36 PM IST
ishwar ashish संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, सुल्तानपुर Published by: ishwar ashish Updated Tue, 10 May 2022 08:36 PM IST
सार

अभियोजन पक्ष की ओर से पेश चार गवाहों से बचाव पक्ष के अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह ने जिरह की। मंगलवार को स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए योगेश यादव ने गौरीगंज के सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह समेत 11 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया।

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11 accused of violating code of conduct aquitted by MP MLA court.
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में मंगलवार को स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए योगेश यादव ने गौरीगंज के सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह समेत 11 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। मामला अमेठी जिले के गौरीगंज थाने से जुड़ा है।

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अभियोजन पक्ष के मुताबिक तीन फरवरी 2017 को गौरीगंज थाने में तत्कालीन एसओ आरपी शाही ने सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह व उनके कई समर्थकों के खिलाफ आचार संहिता का उल्लंघन करने के आरोप में केस दर्ज कराया था। विशेष लोक अभियोजक कालिका प्रसाद मिश्र ने बताया कि सपा विधायक ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन करने जाते समय जुलूस निकालकर आचार संहिता का उल्लंघन किया था।
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मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश चार गवाहों से बचाव पक्ष के अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह ने जिरह की। मंगलवार को स्पेशल मजिस्ट्रेट एमपी-एमएलए योगेश यादव ने गौरीगंज के सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह समेत 11 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है।
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विधायक के अलावा बरी होने वाले आरोपियों में बिंदू मिश्रा, हरिकेश मौर्य, रिंकू सिंह उर्फ अखिलेश, राम सिंह, मनोज पासवान, तेजभान, अर्जित जायसवाल, भूपेंद्र सिंह, बांके बिहारी सिंह व सहीम शामिल हैं। दो आरोपियों कपिल व शफीक की मुकदमे के दौरान मौत हो गई है।

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