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दहेज हत्या में सास-ससुर को दस-दस साल की कैद

Thu, 11 Aug 2022 01:39 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Thu, 11 Aug 2022 01:39 AM IST
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10 years prison to father in law and mother in law
लखनऊ। दहेज में दो लाख रुपयों और गाड़ी की मांग पूरी न होने पर बहू को जलाकर मारने के आरोपी ससुर रमेश चन्द्र कश्यप और सास पुष्पा देवी को दोषी ठहराते हुए एडीजे अनुरोध मिश्र ने 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 9.9 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। कोर्ट ने मामले में आरोपी रहे मृतका के देवर गोलू उर्फ मनीष कश्यप को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। कोर्ट में सरकारी वकील एमपी तिवारी ने तर्क दिया कि बहराइच के रहने वाले वादी धनलाल ने अलीगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने अपनी पुत्री संगीता का विवाह 2009 में रवि के साथ किया था। आरोप था कि ससुर, सास और देवर ने उसे जलाकर मार दिया।
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