फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   10 years prison in rape

दुराचारी को दस साल की सजा

Tue, 12 Jan 2021 02:23 AM IST
Lucknow Bureau लखनऊ ब्यूरो
Updated Tue, 12 Jan 2021 02:23 AM IST
विज्ञापन
10 years prison in rape
लखनऊ। नाबालिग लड़की को बहलाकर भगा ले जाने और दुराचार करने के आरोपी गौतम सिंह को दोषी ठहराकर पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अरविंद मिश्र ने 10 वर्ष के कठोर कारावास और 25 हजार के जुर्माने से दंडित किया है।
विज्ञापन

कोर्ट में सरकारी वकील नवीन त्रिपाठी और अभिषेक उपाध्याय ने तर्क दिया कि मामले में वादिनी ने कृष्णानगर में 3 मई 2013 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि दोपहर में उसकी 13 वर्ष की पुत्री को आरोपी गौतम सिंह ले गया है। मामले की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने विवेचना के दौरान छह मई को पीड़िता को बरामद किया और उसके बयान व मेडिकल के बाद दुराचार का आरोप बढ़ाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed