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Lucknow News: मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वाले 10 कारोबारियों पर मुकदमा
Sun, 30 Apr 2023 12:09 AM IST
लखनऊ ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
संवाद न्यूज एजेंसी, लखनऊ
Updated Sun, 30 Apr 2023 12:09 AM IST
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रायबरेली। विधि विश्लेषक प्रयोगशाला लखनऊ की जांच में खाद्य पदार्थों के नमूने फेल होने के बाद 10 कारोबारियों पर एडीएम प्रशासन के न्यायालय में मुकदमा किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को मुकदमों में पैरवी करके अधिक से अधिक जुर्माना कराने के आदेश दिए गए हैं।
सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय अजीत कुमार राय ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीमों ने पिछले साल जिले भर में अभियान चलाकर खाद्य पदार्थों के नमूने भरे थे। नमूने फेल आने के बाद जुर्माने के लिए मुकदमा किया गया है। अमावां रोड स्थित जीएस फूड्स का रवा जांच में फेल होने के बाद अमित व रतन के खिलाफ मुकदमा किया गया है। द्रगपालगंज निवासी संतोष कुमार पर सरसों तेल का नमूना फेल होने पर मुकदमा हुआ है।
उन्होंने बताया कि काशी इडिबल ऑयल का नमूना फेल होने पर इंदिरा नगर निवासी पंकज अग्रवाल, सरसों तेल पास न होने पर पूरे बनिया सलोन निवासी संतोष गुप्ता और गोल्ड रिफाइंड ऑयल का नमूना फेल होने पर वीरेंद्र सिंह चार लोगों पर मुकदमा किया गया है। सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को मुकदमों में पैरवी करके अधिक से अधिक जुर्माना करवाने के आदेश दिए गए हैं। नमूना फेल होने पर पांच लाख रुपये तक जुर्माना होने का प्रावधान है।
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सहायक खाद्य आयुक्त द्वितीय अजीत कुमार राय ने बताया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की टीमों ने पिछले साल जिले भर में अभियान चलाकर खाद्य पदार्थों के नमूने भरे थे। नमूने फेल आने के बाद जुर्माने के लिए मुकदमा किया गया है। अमावां रोड स्थित जीएस फूड्स का रवा जांच में फेल होने के बाद अमित व रतन के खिलाफ मुकदमा किया गया है। द्रगपालगंज निवासी संतोष कुमार पर सरसों तेल का नमूना फेल होने पर मुकदमा हुआ है।
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उन्होंने बताया कि काशी इडिबल ऑयल का नमूना फेल होने पर इंदिरा नगर निवासी पंकज अग्रवाल, सरसों तेल पास न होने पर पूरे बनिया सलोन निवासी संतोष गुप्ता और गोल्ड रिफाइंड ऑयल का नमूना फेल होने पर वीरेंद्र सिंह चार लोगों पर मुकदमा किया गया है। सभी खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को मुकदमों में पैरवी करके अधिक से अधिक जुर्माना करवाने के आदेश दिए गए हैं। नमूना फेल होने पर पांच लाख रुपये तक जुर्माना होने का प्रावधान है।
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