Aryan Khan Bail Live: आर्यन खान को आज भी नहीं मिली जमानत, गुरुवार तक के लिए टली सुनवाई
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Wed, 27 Oct 2021 05:35 PM IST
अपूर्वा राय
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
एंटरटेनमेंट डेस्क, अमर उजाला
Published by: अपूर्वा राय
Updated Wed, 27 Oct 2021 05:35 PM IST
खास बातें
- Aryan Khan Bail Hearing Today Live Updates: ड्रग्स केस में फंसे आर्यन खान की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हालांकि आज भी जमानत पर फैसला नहीं हो सका। कोर्ट ने इस मामले के सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी।
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Aryan KHan
- फोटो : PTI
लाइव अपडेट
05:29 PM, 27-Oct-2021
आर्यन खान को आज भी नहीं मिली बेल
आर्यन खान को आज भी जमानत नहीं मिली है। कोर्ट ने गुरुवार तक के लिए सुनवाई टाल दी। गुरुवार दोपहर 2.30 बजे फिर से इस मामले की सुनवाई होगी।05:25 PM, 27-Oct-2021
कोर्ट में मुनमुन धमेचा के वकील अपना पक्ष रख रहे हैं
कोर्ट में मुनमुन धमेचा के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए कहा- उन्होंने ड्रग्स का सेवन नहीं किया। मेरे पास कुछ बरामद भी नहीं हुआ। मेरा आर्यन और अरबाज से लेना देना नहीं है।
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04:59 PM, 27-Oct-2021
अरेस्ट मेमो पढ़ रहे रोहतगी
मुकुल रोहतगी बुधवार को भी आर्यन खान मामले में अपना पक्ष रख रहे हैं। रोहतगी कोर्ट में अरेस्ट मेमो पढ़कर सुना रहे हैं।04:43 PM, 27-Oct-2021
एक घंटे से दलील दे रहे देसाई
अमित देसाई की दलीलों को सुन रहे जज साम्ब्रे ने कहा- आपको अपनी दलीलों को खत्म करने के लिए और कितना समय लगेगा। इस पर देसाई ने कहा-30 मिनट। जस्टिस साम्ब्रे ने उन्हें टोकते हुए कहा- फिर इस मामले की सुनवाई कल होगी।04:32 PM, 27-Oct-2021
तीन अलग लोग फिर साजिश कैसे: देसाई
अमित देसाई ने कहा- तीन अक्टूबर को गिरफ्तारी के मेमो में कहीं भी साजिश या तस्करी की बात नहीं है, तीनों अलग-अलग लोग हैं। यहां सिर्फ ड्रग्स के सेवन की बात है। जो गुनाह हुआ ही नहीं उस पर गिरफ्तारी हुई है।
04:26 PM, 27-Oct-2021
ड्रग्स के निजी इस्तेमाल का है मामला: देसाई
देसाई: ये मामला ड्रग्स के निजी इस्तेमाल से ज्यादा का नहीं है। केस को बेवजह बड़ा किया जा रहा है। तीनों के साथ गिरफ्तार महिला का पंचनामा नहीं किया गया।
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04:14 PM, 27-Oct-2021
गिरफ्तारी गैरकानूनी तरीके से की गई: देसाई
अमित देसाई की दलील: 41ए में नोटिस जारी कर जांच में मदद मांगनी चाहिए थी। अरबाज पर सिर्फ ड्रग्स सेवन का आरोप लगा है। जब साजिश नहीं थी तो गिरफ्तारी क्यों की गई। बेल नियम है जबकि जेल अपवाद होना चाहिए।04:02 PM, 27-Oct-2021
हाई कोर्ट में तर्कों के तीर
आरोपियों की दलीलें खत्म होने के बाद एनसीबी के वकील अपना पक्ष रखेंगे। कोर्ट में अभी अरबाज और मुनमुन का पक्ष रखा जाएगा, इसके बाद ही कोर्ट किसी फैसले पर पहुंचेगी। मुकुल रोगतगी ने मंगवार को कहा था- गिरफ्तारी के बदले आर्यन को नोटिस जाना चाहिए था। आर्यन का आरोपियों से भी कोई रिश्ता नहीं है।03:54 PM, 27-Oct-2021
अमित देसाई पेश कर रहे दलील
आर्यन खान मामले की बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। अरबाज मर्चेंट के वकील अमित देसाई अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने मंगलवार को दलीलें दी थीं। आज सिर्फ आर्यन की जमानत पर फैसला होना है। उन्होंने कहा था कि- आर्यन की गिरफ्तारी गलत है।
03:47 PM, 27-Oct-2021
कोर्ट पहुंचे आर्यन खान के वकील
कोर्ट में अभी 35 नंबर की सुनवाई चल रही है। आर्यन खान मामले की सुनवाई का नंबर 37 है। आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी कोर्ट पहुंच चुके हैं।Former AG Mukul Rohatgi, appearing for Aryan Khan in drugs on cruise ship case, at the Bombay High Court
— ANI (@ANI) October 27, 2021
Hearing on Aryan Khan's bail application in the case to be held shortly pic.twitter.com/S9jV7npUID