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Rahul Gandhi: मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत, झारखंड हाईकोर्ट ने दंडात्मक कार्रवाई पर लगाई रोक
Tue, 04 Jul 2023 02:18 PM IST
नितिन गौतम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
Published by: नितिन गौतम
Updated Tue, 04 Jul 2023 02:18 PM IST
सार
हाईकोर्ट ने मंगलवार चार जुलाई को सुनवाई करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट अब 16 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई करेगा।
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राहुल गांधी।
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मानहानि मामले में मुश्किलों में फंसे राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। दरअसल हाईकोर्ट ने मंगलवार चार जुलाई को सुनवाई करते हुए राहुल गांधी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने पर फिलहाल रोक लगा दी है। हाईकोर्ट अब 16 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई करेगा। बता दें कि राहुल गांधी ने साल 2019 में कर्नाटक में जनसभा के दौरान अपने एक बयान में कहा था कि 'सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों है?' राहुल गांधी के बयान के बाद उनके खिलाफ देश में अलग-अलग जगह मानहानि के मुकदमे दर्ज हुए थे।
झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को दी अंतरिम राहत
राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले पर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने याचिका दायर करने वाले प्रदीप मोदी को जवाब पेश करने का निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने राहुल गांधी को राहत देते हुए अगली सुनवाई तक किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
सूरत सेशन कोर्ट से मिल चुकी है सजा
राहुल गांधी को अपने बयान के कारण सूरत सेशन कोर्ट से दो साल की सजा मिल चुकी है। इसके चलते जनप्रतिनिधि कानून के तहत राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी। रांची में भाजपा नेता प्रदीप मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी। एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।
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अदालत के इस फैसले को राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसी मामले में आज हाईकोर्ट ने सुनवाई की।
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झारखंड हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को दी अंतरिम राहत
राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले पर झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने याचिका दायर करने वाले प्रदीप मोदी को जवाब पेश करने का निर्देश दिया। साथ ही अदालत ने राहुल गांधी को राहत देते हुए अगली सुनवाई तक किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
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सूरत सेशन कोर्ट से मिल चुकी है सजा
राहुल गांधी को अपने बयान के कारण सूरत सेशन कोर्ट से दो साल की सजा मिल चुकी है। इसके चलते जनप्रतिनिधि कानून के तहत राहुल गांधी की संसद सदस्यता चली गई थी। रांची में भाजपा नेता प्रदीप मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही थी। एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया था।
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अदालत के इस फैसले को राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसी मामले में आज हाईकोर्ट ने सुनवाई की।