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झारखंड: जमानत की राशि केरल के मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराएं, उच्च न्यायालय ने दिया निर्देश
भाषा, झारखंड
Updated Tue, 28 Aug 2018 03:01 PM IST
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Kerala Flood
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भीषण बाढ़ से त्रस्त केरल के लिए चारों तरफ से मदद के हाथ उठ रहे हैं। एक ओर जहां देश दुनिया से मदद की राशि आ रही है वहीं राहत कार्य में राज्य सरकार की मदद के लिए लोग भी पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में झारखंड उच्च न्यायालय ने तीन लोगों की अग्रिम जमानत अर्जी आज मंजूर करते हुए कहा कि वे अपने मुचलके की राशि केरल के मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराएं।
न्यायमूर्ति ए. बी. सिंह की पीठ ने कल कहा कि केरल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर वहां बहुत कुछ करने की जरूरत है। सिंह ने ठगी और धोखाधड़ी के मामले में उत्पल राय नामक व्यक्ति की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर करते हुए कहा कि मुचलके के 7,000 रुपये वह राहत कोष में जमा कराएं।
वहीं अदालत ने धनेश्वर मंडल और सम्भु मंडल को भी कहा कि वे अपने मुचलके की पांच-पांच हजार रुपये की राशि केरल के मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराएं। अदालत ने तीनों से कहा कि वे धन राशि राहत कोष में जमा कराने का सबूत उसे दें।
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न्यायमूर्ति ए. बी. सिंह की पीठ ने कल कहा कि केरल में आई भीषण बाढ़ के मद्देनजर वहां बहुत कुछ करने की जरूरत है। सिंह ने ठगी और धोखाधड़ी के मामले में उत्पल राय नामक व्यक्ति की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर करते हुए कहा कि मुचलके के 7,000 रुपये वह राहत कोष में जमा कराएं।
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वहीं अदालत ने धनेश्वर मंडल और सम्भु मंडल को भी कहा कि वे अपने मुचलके की पांच-पांच हजार रुपये की राशि केरल के मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराएं। अदालत ने तीनों से कहा कि वे धन राशि राहत कोष में जमा कराने का सबूत उसे दें।
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