NGT: झारखंड में अवैध बॉक्साइट खनन का मामला; एनजीटी ने समिति गठित की, रिपोर्ट मांगी
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने बॉक्साइट के बड़े पैमाने पर अवैध खनन को लेकर प्रकाशित रिपोर्ट का जिक्र किया। रिपोर्ट में कहा गया कि इस बॉक्साइट को जाली नंबर प्लेट वाले ट्रकों में गुप्त रूप से ले जाया जाता है। पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल भी शामिल थे।
विस्तार
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने झारखंड के लोहरदगा में बॉक्साइट के कथित अवैध खनन को लेकर एक समिति का गठन किया है। समिति को तथ्यात्मक और कार्रवाई रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं। एनजीटी उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसे लोहरदगा में अवैध बॉक्साइट खनन पर एक मीडिया रिपोर्ट के बाद दाखिल की गई थी। लोहरदगा को देश का ‘बॉक्साइट शहर’ भी कहा जाता है।
क्या है मामला?
एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने बॉक्साइट के बड़े पैमाने पर अवैध खनन को लेकर प्रकाशित रिपोर्ट का जिक्र किया। रिपोर्ट में कहा गया कि इस बॉक्साइट को जाली नंबर प्लेट वाले ट्रकों में गुप्त रूप से ले जाया जाता है। पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल भी शामिल थे।
समिति में इन्हें मिली जगह
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी)
- सदस्य सचिव, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी)
- सदस्य सचिव, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
- संबंधित प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) के प्रतिनिधि
पूर्वी क्षेत्र पीठ, कोलकाता को रिपोर्ट सौंपेगी
इसमें कहा गया कि डीएफओ समन्वय और अनुपालन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेंगे। एनजीटी ने कहा कि समिति इस मुद्दे की जांच करेगी और पूर्वी क्षेत्र पीठ, कोलकाता को रिपोर्ट सौंपेगी।