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Jharkhand: रांची में 20 दिसंबर को सहायक लोक अभियोजक प्रतियोगिता परीक्षा, 27 केंद्रों पर सख्ती से होगी परीक्षा

Wed, 17 Dec 2025 09:58 PM IST
हिमांशु प्रियदर्शी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: हिमांशु प्रियदर्शी Updated Wed, 17 Dec 2025 09:58 PM IST
सार

Ranchi News: 20 दिसंबर को रांची के 27 केंद्रों पर सहायक लोक अभियोजक प्रतियोगिता परीक्षा होगी। परीक्षा को शांतिपूर्ण रखने के लिए 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू की गई है। पांच से अधिक लोगों के एकत्र होने, हथियार और लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध रहेगा।
 

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Assistant Public Prosecutor Competitive Exam in Ranchi on December 20 will be conducted strictly at 27 centers
परीक्षा (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा झारखंड अभियोजन सेवा के अंतर्गत सहायक लोक अभियोजक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन 20 दिसंबर को किया जाएगा। यह परीक्षा रांची जिले के कुल 27 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न होगी। परीक्षा को कदाचारमुक्त, शांतिपूर्ण और सुव्यवस्थित ढंग से कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं।

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प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था
उपायुक्त एवं अपर जिला दंडाधिकारी के निर्देश पर सभी परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी तथा पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। प्रशासन का मानना है कि असामाजिक तत्व परीक्षा के दौरान भीड़ जुटाकर या अन्य गतिविधियों के माध्यम से विधि-व्यवस्था प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं, जिसे रोकने के लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है।
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200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू
इसी को ध्यान में रखते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची ने बीएनएसएस की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। इसके तहत पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्र होने पर रोक रहेगी।
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प्रतिबंध और छूट का प्रावधान
निषेधाज्ञा के दौरान किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही परीक्षा अवधि में अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम, बारूद, लाठी-डंडा, तीर-धनुष या भाला जैसे हरवे हथियार लेकर चलने पर भी रोक रहेगी। किसी भी प्रकार की बैठक या आमसभा आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी और कर्मचारी, सरकारी कार्यक्रम तथा शवयात्रा को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है।
 
निषेधाज्ञा की समयावधि
यह निषेधाज्ञा 20 दिसंबर 2025 को पूर्वाह्न 7 बजे से अपराह्न 7 बजे तक प्रभावी रहेगी। जिला प्रशासन ने परीक्षार्थियों और आम नागरिकों से नियमों का पालन करने और शांतिपूर्ण परीक्षा आयोजन में सहयोग देने की अपील की है।

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