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लालच करना पड़ा महंगा, रिश्वत लेने के जुर्म में पंचायत सेवक को पांच साल की कैद
भाषा, झारखंड
Updated Wed, 22 Aug 2018 10:26 AM IST
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भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की एक विशेष अदालत ने रिश्वत मांगने और लेने के जुर्म में एक पंचायत सेवक को पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई है। विशेष अदालत के न्यायाधीश देवेंद्र कुमार पाठक ने कल बीगू राम के खिलाफ यह आदेश सुनाया। उस पर 15,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया।
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भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के समक्ष दर्ज मामले के अनुसार राम ने एक लंबित राशि का भुगतान करने के लिए एक सड़क निर्माण कंपनी से दस हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी।
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भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारियों ने पिछले साल 22 जून को राम को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया था।