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जम्मू विवि की बीएड डिग्री को मान्यता नहीं देने पर नोटिस

Sat, 30 Jan 2016 11:59 AM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, जम्मू
ब्यूरो/ अमर उजाला, जम्मू Updated Sat, 30 Jan 2016 11:59 AM IST
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supreme court has issued notices to bihar government on B.Ed degree

बिहार में जम्मू विवि की बीएड डिग्री को सेकेंडरी अथवा सीनियर सेकेंडरी शिक्षकों के पदों पर मान्यता नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है।

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सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस 25 छात्रों की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में जारी मामले को अशेष कुमार और संजय कुमार सिंह की याचिकाओं के साथ नत्थी कर दिया।
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इन छात्रों के साथ 100 छात्रों ने सितंबर 2015 में यह मामला सुप्रीम कोर्ट में उठाया था। बिहार सरकार ने जम्मू विवि से बीएड करने वाले इन छात्रों को शिक्षकों की नौकरियों के लिए अयोग्य ठहराया था।
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2008 में जारी स्पष्टीकरण सर्कुलर में एनसीटीई ने सभी राज्यों से कहा था कि जम्मू कश्मीर से प्राप्त डिग्री को केंद्रीय, राज्य में नौकरियों में बराबर की मान्यता दी जाए।

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