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J&K: विधानसभा भंग करने के फैसले के खिलाफ बीजेपी से निलंबित भगत की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की रद्द
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Updated Mon, 10 Dec 2018 11:57 AM IST
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गगन भगत
- फोटो : फाइल
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जम्मू कश्मीर में विधानसभा भंग होने के बाद भाजपा से निलंबित पूर्व एमएलए गगन भगत ने राज्यपाल के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया है। गगन के अनुसार राज्यपाल ने एक असंवैधानिक फैसला लिया था जिसको लेकर वह कोर्ट गए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए जनहित याचिका खारिज कर दी कि इसमें कोई योग्यता नहीं है। गगन भगत आरएस पुरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक हैं। 2014 में उन्होंने भाजपा के टिकट पर जीत दर्ज की थी।
इस बारे में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र रैना ने बताया कि गगन भगत को चार महीने पहले पार्टी से निलंबित किया जा चुका है। पार्टी से उनका कोई लेना-देना नहीं हैं और वह विपक्षी दलों के उकसावे में आकर भाजपा को बदनाम करने के लिए इस तरह से कृत्य कर रहे है।
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भाजपा ने विधानसभा भंग करने के मामले में राज्यपाल सत्यपाल मलिक के फैसले का स्वागत किया हुआ हैं और पार्टी अपने स्टैंड पर कायम है।
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सुप्रीम कोर्ट ने ये कहते हुए जनहित याचिका खारिज कर दी कि इसमें कोई योग्यता नहीं है। गगन भगत आरएस पुरा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक हैं। 2014 में उन्होंने भाजपा के टिकट पर जीत दर्ज की थी।
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इस बारे में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रवींद्र रैना ने बताया कि गगन भगत को चार महीने पहले पार्टी से निलंबित किया जा चुका है। पार्टी से उनका कोई लेना-देना नहीं हैं और वह विपक्षी दलों के उकसावे में आकर भाजपा को बदनाम करने के लिए इस तरह से कृत्य कर रहे है।
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भाजपा ने विधानसभा भंग करने के मामले में राज्यपाल सत्यपाल मलिक के फैसले का स्वागत किया हुआ हैं और पार्टी अपने स्टैंड पर कायम है।