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Jammu News: रख अंब टाली के बोधराज के खुदकुशी मामले में चारों आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजे
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-अदालत के आदेश पर थाना सांबा में आत्महत्या के लिए उकसाने का दर्ज हुआ था मामला
संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। जिले के रख अंब टाली के बोधराज को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में सांबा पुलिस ने गिरफ्तार किए चार आरोपियों को दस दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। आरोपियों को जिला जेल कठुआ में रखा गया है।
जिला पुलिस के अनुसार आरोपी फकीर चंद निवासी रख अंब टाली, सुरजीत कुमार निवासी रख अंब टाली, अशोक कुमार निवासी रख अंब टाली और जमीत निवासी मीन सरकार बरजानी बाड़ी ब्राह्मणा पर थाना सांबा में आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार 20 जुलाई 2023 को पुलिस चौकी रख अंब टाली को सूचना मिली थी कि बोध राज (52) पुत्र लालो राम ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया था। जीएमसी जम्मू में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। सूचना पर पुलिस ने मौत के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए सीआरपीसी की धारा 174 के तहत जांच शुरू की। इसी बीच पुलिस को सीजेएम सांबा की माननीय अदालत से एफआईआर दर्ज करने के निर्देश मिले। अदालत के निर्देश पर आईपीसी की धारा 306/109 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। सांबा थाना प्रभारी राजेश्वर सिंह, डीएसपी गारू राम और अतिरिक्त एसपी सांबा सुरिंदर चौधरी की देखरेख में जांच की गई। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन सभी को मुंसिफ कोर्ट सांबा ने दस दिन की न्यायिक हिरासत में जिला जेल कठुआ में भेज दिया है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। जिले के रख अंब टाली के बोधराज को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में सांबा पुलिस ने गिरफ्तार किए चार आरोपियों को दस दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। आरोपियों को जिला जेल कठुआ में रखा गया है।
जिला पुलिस के अनुसार आरोपी फकीर चंद निवासी रख अंब टाली, सुरजीत कुमार निवासी रख अंब टाली, अशोक कुमार निवासी रख अंब टाली और जमीत निवासी मीन सरकार बरजानी बाड़ी ब्राह्मणा पर थाना सांबा में आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस के अनुसार 20 जुलाई 2023 को पुलिस चौकी रख अंब टाली को सूचना मिली थी कि बोध राज (52) पुत्र लालो राम ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया था। जीएमसी जम्मू में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। सूचना पर पुलिस ने मौत के वास्तविक कारण का पता लगाने के लिए सीआरपीसी की धारा 174 के तहत जांच शुरू की। इसी बीच पुलिस को सीजेएम सांबा की माननीय अदालत से एफआईआर दर्ज करने के निर्देश मिले। अदालत के निर्देश पर आईपीसी की धारा 306/109 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। सांबा थाना प्रभारी राजेश्वर सिंह, डीएसपी गारू राम और अतिरिक्त एसपी सांबा सुरिंदर चौधरी की देखरेख में जांच की गई। चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इन सभी को मुंसिफ कोर्ट सांबा ने दस दिन की न्यायिक हिरासत में जिला जेल कठुआ में भेज दिया है।
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