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एसएसी की बैठक में जम्मू-कश्मीर में स्वास्थ्या लाभ को लेकर बड़ा फैसला, दो मेडिसिटी की होगी स्थापना
Sat, 14 Sep 2019 10:14 PM IST
Pranjal Dixit
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
Published by: Pranjal Dixit
Updated Sat, 14 Sep 2019 10:14 PM IST
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जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक
- फोटो : ANI
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जम्मू-कश्मीर में स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए प्रयास तेज किए गए हैं। इसके लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाया जाएगा। राज्यपाल सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता में हुई राज्य प्रशासनिक परिषद की बैठक में जम्मू और कश्मीर में दो मेडिसिटी की स्थापना के लिए नीति दस्तावेज को मंजूरी दी। इस कार्य के लिए राजस्व विभाग द्वारा भूमि की पहचान/हस्तांतरण का काम किया जाएगा।
सरकार ने लोगों के लिए गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की व्यवस्था और लोक स्वास्थ्य संस्थागत संपर्क क्षेत्र के विस्तार पर बल दिया है। जम्मू, कश्मीर और लद्दाख क्षेत्रों में लगभग 3500 सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान हैं। सरकार जन स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने और स्वास्थ्य ढांचे के निर्माण में निवेश पर काम कर रही है। जम्मू व कश्मीर में निजी स्वास्थ्य क्षेत्र को विकसित करने के लिए उचित प्रयास किए जा रहे हैं।
जम्मू व कश्मीर में स्वास्थ्य ढांचे को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मार्च 2019 में राज्य स्वास्थ्य देखभाल निवेश नीति 2019 को मंजूरी दी थी। यह नीति निजी निवेशकों और उद्यमशील स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करती है। जम्मू और कश्मीर संभागों में मेडिसिटी की स्थापना के लिए निजी साझेदारों को आमंत्रित किया जाएगा। निजी निवेशक आवश्यक चिकित्सा व गैर चिकित्सा ढांचे के साथ मेडिसिटी के डिजाइन, वित्त, निर्माण के लिए आवश्यक होंगे।
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मेडिसिटी में ये होंगे शामिल
मेडिसिटी में शामिल सुविधाओं में मेडिकल कॉलेज व अस्पताल, सर्वश्रेष्ठ सुपर स्पेशलिटी सेंटर, नर्सिंग, फार्मास्युटिकल, अस्पताल प्रबंधन एवं डेंटल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज व अस्पताल, चिकित्सा शिक्षा केंद्र, आयुष केंद्र, आवासीय क्षेत्र, स्टाफ क्वार्टर, गेस्ट हाउस आदि शामिल होंगे। जम्मू और कश्मीर में मेडिसिटी की स्थापना से स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति प्रणाली को प्रमुख प्रोत्साहन मिलेगा।
निवेशकों को सरकार सिंगल प्लेटफार्म देगी
सरकार राज्य स्वास्थ्य देखभाल निवेश नीति 2019 के तहत भूमि, वित्तीय सहायता और सहायता उपलब्ध कराने में समर्थन करेगी। सरकार निवेशकों को सहमति/अनुज्ञापन अधिकारियों के साथ बिना किसी संबंध के एक सिंगल प्लेटफार्म के माध्यम से अपना व्यापार स्थापित करने और इसे शुरू करने के लिए औपचारिकताएं पूरी करने को एक वेव आधारित सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से परियोजना प्रस्तावों का निपटान करेगी। परियोजना प्रस्तावों के तेजी से निपटान के लिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा एक एपेक्स लेवल प्रोजेक्ट क्लेरेंस कमेटी (एएलपीसीसी) बनाई जाएगी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिसिटी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग होगा।
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सरकार ने लोगों के लिए गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं की व्यवस्था और लोक स्वास्थ्य संस्थागत संपर्क क्षेत्र के विस्तार पर बल दिया है। जम्मू, कश्मीर और लद्दाख क्षेत्रों में लगभग 3500 सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थान हैं। सरकार जन स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने और स्वास्थ्य ढांचे के निर्माण में निवेश पर काम कर रही है। जम्मू व कश्मीर में निजी स्वास्थ्य क्षेत्र को विकसित करने के लिए उचित प्रयास किए जा रहे हैं।
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जम्मू व कश्मीर में स्वास्थ्य ढांचे को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने मार्च 2019 में राज्य स्वास्थ्य देखभाल निवेश नीति 2019 को मंजूरी दी थी। यह नीति निजी निवेशकों और उद्यमशील स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं स्थापित करने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करती है। जम्मू और कश्मीर संभागों में मेडिसिटी की स्थापना के लिए निजी साझेदारों को आमंत्रित किया जाएगा। निजी निवेशक आवश्यक चिकित्सा व गैर चिकित्सा ढांचे के साथ मेडिसिटी के डिजाइन, वित्त, निर्माण के लिए आवश्यक होंगे।
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मेडिसिटी में ये होंगे शामिल
मेडिसिटी में शामिल सुविधाओं में मेडिकल कॉलेज व अस्पताल, सर्वश्रेष्ठ सुपर स्पेशलिटी सेंटर, नर्सिंग, फार्मास्युटिकल, अस्पताल प्रबंधन एवं डेंटल कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज व अस्पताल, चिकित्सा शिक्षा केंद्र, आयुष केंद्र, आवासीय क्षेत्र, स्टाफ क्वार्टर, गेस्ट हाउस आदि शामिल होंगे। जम्मू और कश्मीर में मेडिसिटी की स्थापना से स्वास्थ्य देखभाल आपूर्ति प्रणाली को प्रमुख प्रोत्साहन मिलेगा।
निवेशकों को सरकार सिंगल प्लेटफार्म देगी
सरकार राज्य स्वास्थ्य देखभाल निवेश नीति 2019 के तहत भूमि, वित्तीय सहायता और सहायता उपलब्ध कराने में समर्थन करेगी। सरकार निवेशकों को सहमति/अनुज्ञापन अधिकारियों के साथ बिना किसी संबंध के एक सिंगल प्लेटफार्म के माध्यम से अपना व्यापार स्थापित करने और इसे शुरू करने के लिए औपचारिकताएं पूरी करने को एक वेव आधारित सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से परियोजना प्रस्तावों का निपटान करेगी। परियोजना प्रस्तावों के तेजी से निपटान के लिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा एक एपेक्स लेवल प्रोजेक्ट क्लेरेंस कमेटी (एएलपीसीसी) बनाई जाएगी। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मेडिसिटी परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग होगा।