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Jammu News: लोगों को दी मुफ्त कानूनी सहायता की जानकारी
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गांदरबल। जिला लीगल सर्विस अथाॅरिटी (डीएलएसए) ने सरकारी हायर सेकंडरी स्कूल हरिगनीवान कंगन में कानूनी सेवा दिवस पर रविवार को कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें लोगों को उनके कानूनी अधिकार के बारे में जागरूक किया गया।
कार्यक्रम में असिस्टेंट एलएडीसी गांदरबल तनवीर अशरफ की ओर से लीगल सर्विस अथाॅरिटी व राष्ट्रीय लीगल सर्विस अथाॅरिटी (एनएएलएसए) योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीड़ित के पास अगर केस लड़ने के लिए वकील नहीं है तो अथारिटी की ओर से उन्हें वकील भी मुहैया करवाया जाता है। उन्होंने कहा कि खासतौर पर इस स्कीम से गरीब भी अपना केस बिना पैसे के लड़ सकता है।
उन्होंने एनएएलएसए के बारे में भी जानकारी दी जिसमें परिवार सहायता योजना, एनएएलएसए जागृति योजना, दावन योजना व संवाद योजना शामिल थी। इसके अलावा बच्चों के लिए कानूनी सेवाएं, मानसिक तौर पर बीमार और बौद्धिक अक्षमता वाले लोगों को कानूनी सेवाएं प्रदान करना, वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सेवाएं, एसिड हमले के पीड़ितों को कानूनी सेवा के साथ साथ मानव तस्करी और यौन शोषण के पीड़ितों के लिए योजना, कामगारों को कानूनी सहायता प्रदान करना, आपदा प्रभावितों को कानूनी सहायता प्रदान करने के बारे में बताया गया। संवाद
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कार्यक्रम में असिस्टेंट एलएडीसी गांदरबल तनवीर अशरफ की ओर से लीगल सर्विस अथाॅरिटी व राष्ट्रीय लीगल सर्विस अथाॅरिटी (एनएएलएसए) योजनाओं के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पीड़ित के पास अगर केस लड़ने के लिए वकील नहीं है तो अथारिटी की ओर से उन्हें वकील भी मुहैया करवाया जाता है। उन्होंने कहा कि खासतौर पर इस स्कीम से गरीब भी अपना केस बिना पैसे के लड़ सकता है।
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उन्होंने एनएएलएसए के बारे में भी जानकारी दी जिसमें परिवार सहायता योजना, एनएएलएसए जागृति योजना, दावन योजना व संवाद योजना शामिल थी। इसके अलावा बच्चों के लिए कानूनी सेवाएं, मानसिक तौर पर बीमार और बौद्धिक अक्षमता वाले लोगों को कानूनी सेवाएं प्रदान करना, वरिष्ठ नागरिकों को कानूनी सेवाएं, एसिड हमले के पीड़ितों को कानूनी सेवा के साथ साथ मानव तस्करी और यौन शोषण के पीड़ितों के लिए योजना, कामगारों को कानूनी सहायता प्रदान करना, आपदा प्रभावितों को कानूनी सहायता प्रदान करने के बारे में बताया गया। संवाद
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