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Jammu Kashmir: अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम फैसले का जम्मू में स्वागत, ढोल थाप पर नाचे लोग, मिठाइयां भी बांटी

Mon, 11 Dec 2023 05:26 PM IST
kumar गुलशन कुमार अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: kumar गुलशन कुमार Updated Mon, 11 Dec 2023 05:26 PM IST
सार

अशोक गुप्ता ने कहा कि यह ऐतिहासिक जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने पांच अगस्त 2019 के सरकार के कदम को उचित ठहराया। उन्होंने कहा कि कश्मीर के राजनीति दलों की हार है। उनके ताबूत पर में यह आखिरी कील लगा है।ृ

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several Jammu organizations welcome verdict of supreme court on article 370 distributed sweets
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जश्न मनाते हुए - फोटो : संवाद

विस्तार

अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले का जम्मू में विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक संगठनों ने स्वागत किया। लोगों ने ढोल की थाप पर नाच कर और मिठाइयां बांट कर अपनी खुश व्यक्त की। सोमवार को शिव सेना डोगरा फ्रंट और राष्ट्रीय बजरंग दल के सदस्यों ने जश्न के साथ इस फैसले का स्वागत किया। हाथों में तिरंगा झंडे लिए लोगों ने इसे राष्ट्रवादी लोगों की जीत बताया। पुराने शहर में जश्न का माहौल रहा।
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इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। इस दौरान अशोक गुप्ता ने कहा कि यह ऐतिहासिक जीत है। सुप्रीम कोर्ट ने पांच अगस्त 2019 के सरकार के कदम को उचित ठहराया। उन्होंने कहा कि कश्मीर के राजनीति दलों की हार है। उनके ताबूत पर में यह आखिरी कील लगा है। सुप्रीम फैसले के बाद अब जम्मू-कश्मीर में पर्यटन, विकास, उद्योग की बात होगी।
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several Jammu organizations welcome verdict of supreme court on article 370 distributed sweets
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मिठाई बांटते हुए - फोटो : संवाद

उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों के तरह जम्मू-कश्मीर का विकास होगा। सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की पीठ ने अनुच्छेद 370 को हटाने का फैसला उचित ठहराया। इस दौरान आम लोगों ने कहा कि यह देश के सभी राष्ट्रवादी लोगों के लिए जीत है। इससे जम्मू-कश्मीर के भारत में पूर्ण एकीकरण का सपना सच हो गया है। 

वहीं बजरंग दल के सदस्यों ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसला का स्वागत किया। बजरंग दल के सदस्यों ने ढोली थाप पर इस फैसला का स्वागत किया। सदस्यों ने कहा कि यह राष्ट्रवादी लोगों की जीत है। जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमेशा रहेगा। अनुच्छेद 370 समाज के कई वर्गो के साथ भेदभाव करता था। सरकार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसला का उचित ठहराया है जो स्वागत योग्य है।

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