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Jammu News: पांच विभागों की जांच रिपोर्ट...नदी-नालों का छीना छलनी कर रहा खनन माफिया

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samba, mining, report
-खनन से पुलों को नुकसान का खतरा, कंडी बेल्ट में जल स्तर गिरने से कृषि उपज भी प्रभावित
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-रिपोर्ट पर डीसी के कार्रवाई के निर्देश, खनिज अधिकारी व तहसीलदार से मांगी साप्ताहिक रिपोर्ट
संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। मनाही के बावजूद जिले में नदी-नालों पर बने पुलों के पास खनन जारी है। माफिया दरियाओं का छीना छलनी कर रहा है। इससे पुलों को भी नुकसान का खतरा है। पांच विभागों ने यह जांच रिपोर्ट डीसी अभिषेक शर्मा को सौंपी है। डीसी ने पुलिस को माफिया पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं, जिला खनिज अधिकारी और तहसीलदार से साप्ताहिक रिपोर्ट देने को कहा है।
जिला प्रशासन ने हर बार की तरह इस बार भी बरसात में नदी-नालों में खनन पर रोक लगाई थी। लेकिन, खनन माफिया ने खनन जारी रखा। इस पर कई शिष्टमंडलों ने डीसी अभिषेक शर्मा को शिकायत कर अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। शिकायतें आने पर डीसी ने सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण, सड़क एवं भवन निर्माण, जलशक्ति, स्वास्थ्य व भूविज्ञान और खनन विभाग से रिपोर्ट मांगी थी। इन पांच विभागों ने जांच कर अब डीसी को रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में कहा है कि नदी-नालों में अवैध खनन हो रहा है। रेल पुलों के साथ बड़े पैमाने पर खुदाई से इनके बेसमेंट और सुपर स्ट्रक्चर को नुकसान की संभावना है।
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सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण सांबा के कार्यकारी अभियंता ने रिपोर्ट में लिखा है कि जिले का बड़ा हिस्सा कंडी बेल्ट में पड़ता है। खेती ट्यूबवेल सिंचाई पर निर्भर है। लेकिन, अनियंत्रित उत्खनन से भूजल स्तर गिरने से कृषि उपज प्रभावित हो रही है। अवैध खनन से मानव जीवन स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरे की भी संभावना है।
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कितने मामले थाना प्रभारी के संज्ञान में, जानकारी मांगी
वहीं, डीसी अभिषेक शर्मा ने कहा है कि पुलिस विभाग को कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। जिला खनिज अधिकारी और तहसीलदार को साप्ताहिक रिपोर्ट देने को कहा है। उल्लंघन के कितने मामले संबंधित थाना प्रभारी के संज्ञान में लाए गए हैं, जानकारी मांगी है। वहीं, आदेश का उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।

यहां खुदाई पर है मनाही
राष्ट्रीय राजमार्ग पर पुल से नीचे की ओर देवक नदी के दाएं किनारे पर बसे गांव नंगे और चक भीम के किनारे पर बनी धुस्सी से 100 फीट दूरी तक, देवक नदी से पुरमंडल डाउनस्ट्रीम से उत्तरबेहनी तक एक किलोमीटर तक, विजयपुर के डाउनस्ट्रीम, बसंतर नदी, रेलवे पुलों के एक किलोमीटर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम से रेत, बजरी, आरएमबी की खुदाई पर प्रतिबंध है। दडुई, पुल्थ शाह बालोढ, धोरा, नड क्षेत्रों में बसंतर नदी की सहायक नदियों/नालों सहित अन्य कई जगह पर भी खुदाई पर मनाई है। नालों की पुलिया के मामले में 150 मीटर तक निकासी की अनुमति नहीं है।
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