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जम्मू: 38 दवा की दुकानों का बिक्री संचालन रोका, पचास से अधिक दवाओं के लिए नमूने
Thu, 23 Feb 2023 04:18 PM IST
kumar गुलशन कुमार
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू
Published by: kumar गुलशन कुमार
Updated Thu, 23 Feb 2023 04:18 PM IST
सार
गुणवत्ता की जांच के लिए पचास से अधिक फार्मूलेशन में एंटीबायोटिक्स, पीपीआई, स्टेरॉयड, एनएसएआईडी आदि दवा के नमूने लिए गए हैं।
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : iStock
विस्तार
जम्मू संभाग के विभिन्न जिलों में नियमों का उल्लंघन करने पर ड्रग एंड फूड कंट्रोल आर्गेनाइजेशन (औषधि व खाद्य नियंत्रण संगठन) की ओर से 38 खुदरा दवा बिक्री प्रतिष्ठानों के संचालन को निलंबित किया गया है। इसके साथ गुणवत्ता की जांच के लिए पचास से अधिक फार्मूलेशन में एंटीबायोटिक्स, पीपीआई, स्टेरॉयड, एनएसएआईडी आदि दवा के नमूने लिए गए हैं। इसके अलावा 22791 रुपये के दवा के स्टाक को जब्त किया गया है।
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अभियान के दौरान जम्मू, कठुआ और सांबा जिलों में सात-सात, उधमपुर और पुंछ जिलों में चार-चार, रियासी में एक, रामबन में तीन, राजोरी में दो दवा की दुकानों के संचालन को अंडर सेक्शन 22 (डी) ड्रग एंड कॉस्मेटिक अधिनियम, 1940 के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन के कारणों में बिक्री रिकार्ड का रखरखाव न करना, प्रतिरूपण, अनुचित भंडारण की स्थिति आदि शामिल है।
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लाइसेंस में निर्धारित समय के भीतर कमियों को दूर नहीं करने की स्थिति में गंभीर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। विभागीय अधिकारियों ने अनुसूची एच और एच1 के तहत आने वाली दवाओं की बिक्री रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए दुकानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने, बिलिंग की कंप्यूटरीकृत प्रणाली को अपनाने के निर्देश दिए गए हैं।
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