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सोसाइटी में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश

Sat, 27 Feb 2016 01:59 PM IST
ब्यूरो/ अमर उजाला, जम्मू
ब्यूरो/ अमर उजाला, जम्मू Updated Sat, 27 Feb 2016 01:59 PM IST
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sainik colony Society  maintain his status

हाईकोर्ट के जस्टिस बंसी लाल भट ने एक रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए सैनिक कालोनी हाउस बिल्डिंग सोसाइटी मामले में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए। अदालत ने यह आदेश सोसाइटी के चेयरमैन अमर सिंह और बोर्ड आफ डायरेक्टर के चयनित सदस्य नरिंदर सिंह, हरमन सिंह और चुन्नी लाल की याचिका पर दिया।

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बोर्ड आफ डायरेक्टर्स के सदस्यों की ओर से उक्त रिट याचिका दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं के वकील असीम साहनी ने अदालत को बताया कि बोर्ड आफ डायरेक्टर के सात सदस्यों में से चार ने उक्त याचिका दायर की है।
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याचिका में स्पेशल ट्रिब्यूनल की ओर से 16 फरवरी 2016 को दिए गए फैसले को चुनौती दी है, जिसमें कोआपरेटिव सोसाइटी अधिनियम के तहत गलत ढंग से अपील पर विचार किया।
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ट्रिब्यूनल के पास कोआपरेटिव ट्रिब्यूनल की धारा 158 के तहत सुनवाई करने का अधिकार है, लेकिन सुओ मोटो पावर का प्रयोग करते हुए अपील को जेएंडके कोआपरेटिव सोसाइटी एक्ट में परवर्तित कर परेशान करते हुए रजिस्ट्रार कोआपरेटिव सोसाइटी के आदेश को अलग रख दिया गया।


सोसाइटी के ज्यादातर मतदाता अमर सिंह की नेतृत्व वाले ग्रुप के साथ है, जो आज तक सोसाइटी के कामों का संचालन करता आ रहा है। लेकिन ट्रिब्यूनल के आदेश से उन पर गलत असर पड़ा है। इस दौरान वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के अन्य फैसलों का भी हवाला दिया।

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